प्रियंका की रिहाई में देरी को लेकर एससी ने पश्चिम बंगाल सरकार की निंदा करते हुए पूछा था कि जब हमने तुरंत रिहा करने के आदेश दिए थे तो फिर देरी का कारण क्या है.
मामले में न्यायमूर्ति एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ तय करेगी कि गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण के संविधान संशोधन को लागू करने को अंतरिम आदेश पारित किया जाना चाहिए या नहीं.