जम्मू, चार अगस्त (भाषा) जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में स्थित श्री माता वैष्णो देवी मंदिर से जुड़े कथित 500 करोड़ रुपये की ‘नकली चांदी’ मामले में एक स्थानीय अदालत ने विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की है। साथ ही, अदालत ने मामले से संबंधित साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के अनुरोध वाली अर्जी पर कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जम्मू) मुनीष कुमार मनहास ने 29 जुलाई को यह आदेश उस अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसे अधिवक्ता दीपक शर्मा ने दायर किया था। अर्जी में मामले से जुड़े भौतिक, दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को तत्काल सुरक्षित रखने का अनुरोध किया गया।
इससे पहले, दीपक शर्मा ने नौ मई को पुलिस महानिरीक्षक (अपराध शाखा), जम्मू तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (आर्थिक अपराध शाखा), जम्मू के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि श्रद्धालुओं द्वारा श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में चढ़ाई गई लगभग 20 टन चांदी में मिलावट, अदला-बदली, चोरी तथा संभावित गबन किया गया है। उन्होंने इस चांदी का अनुमानित मूल्य लगभग 550 करोड़ रुपये बताया था।
अर्जी को रिकॉर्ड पर लेते हुए सीजेएम ने पुलिस उपाधीक्षक (माता वैष्णो देवी भवन) को निर्देश दिया कि वह साक्ष्य संरक्षण संबंधी आवेदन में बताए गए तथ्यों पर उचित कार्रवाई करें तथा उनके द्वारा की जा रही जांच की विस्तृत रिपोर्ट अगली सुनवाई की तारीख 18 अगस्त को अदालत में प्रस्तुत करें।
भाषा शफीक नरेश
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