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Monday, 22 June, 2026
होमदेशतेलंगाना : नीट पुन:परीक्षा में शौचालय में मोबाइल छिपाकर नकल करने के आरोप में छात्र हिरासत में

तेलंगाना : नीट पुन:परीक्षा में शौचालय में मोबाइल छिपाकर नकल करने के आरोप में छात्र हिरासत में

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हैदराबाद, 22 जून (भाषा) हैदराबाद में 21 जून को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) की पुनः परीक्षा में शामिल हुए 18 वर्षीय छात्र को कथित तौर पर नकल करने के आरोप में पकड़ा गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी।

आरोपी छात्र को शौचालय के भीतर अपने मोबाइल फोन पर उत्तर खोजते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।

हैदराबाद पुलिस द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अचम्पेट निवासी यह छात्र आदिबटला पुलिस थाना क्षेत्र के रागण्णागुडा में स्थित जिला परिषद हाई स्कूल में सुबह करीब सात बजे आया था। उसने शौचालय के स्कूल की परिसर की दीवार से सटे होने के कारण उसके रोशनदान तक पहुंच बनाई और वहां एक मोबाइल फोन रख दिया।

इसके बाद पूर्वाह्न 11 बजे वह दोबारा शौचालय गया और फोन को एक जिप-लॉक कवर में बंद करके फ्लश टैंक के अंदर छिपा दिया।

पुलिस ने बताया, ‘‘हालांकि पुलिस टीम ने सुबह छह बजे और फिर 11 बजे पूरे परिसर का दो बार गहन निरीक्षण किया था, और प्रवेश द्वार पर सभी अभ्यर्थियों की सख्त तलाशी भी ली गई थी, लेकिन शुरुआती जांच के दौरान फ्लश टैंक के अंदर छिपाए गए फोन का पता नहीं लगाया जा सका।’’

परीक्षा के दौरान, आरोपी छात्र ने पेट दर्द की शिकायत की और शौचालय जाने का अनुरोध किया। पुलिस ने बताया कि यह शौचालय पूरे केंद्र के लिए एकमात्र सामान्य सुविधा थी, जो स्कूल की मुख्य इमारत से काफी दूर स्थित है।

जब परीक्षक ने गौर किया कि छात्र शौचालय से काफी देर तक नहीं लौटा तो उन्होंने जांच के लिए कुछ कर्मचारियों को भेजा।

पुलिस ने कहा कि आरोपी को शौचालय के अंदर मोबाइल फोन से उत्तर खोजते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मोबाइल फोन जब्त कर लिया।

फोन की गहन जांच से पता चला कि वह उत्तर खोजने के लिए केवल गूगल का उपयोग कर रहा था, और इंस्टाग्राम के अलावा उसमें कोई अन्य संदिग्ध एप्लिकेशन चालू नहीं थी।

आरोपी ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया है और वर्तमान में वह पुलिस हिरासत में है।

पुलिस ने बताया कि स्कूल प्रशासन की शिकायत के बाद, आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

भाषा खारी मनीषा

मनीषा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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