कोच्चि, 12 जुलाई (भाषा) एनआईए की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को वालापट्टनम इस्लामिक स्टेट (आईएस) से संबंधित मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया जिन पर आतंकवादी संगठन के विचारों को फैलाने तथा सीरिया भागने की कोशिश करने का आरोप था।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) अदालत के विशेष न्यायाधीश अनिल के भास्कर ने मामले में मिधिलाज (27), अब्दुल रसाक (34) और हमसा (57) को दोषी करार देते हुए कहा कि सजा शुक्रवार को सुनाई जाएगी।
अदालत ने तीनों को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (यूएपीए) की धाराओं 38 और 39 के तहत तथा भारतीय दंड संहिता की अन्य अनेक धाराओं के तहत दोषी करार दिया।
सबसे पहले कन्नूर जिले के वालापट्टनम थाने में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद एनआईए ने 2017 में जांच संभाली थी। खबरें थीं कि जिले के अनेक हिस्सों से 15 से अधिक लोग आईएस में शामिल हो गये हैं।
एनआईए के वकील पी जी मनु ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अदालत ने अब पहले, दूसरे और पांचवें आरोपी को दोषी करार दिया है। उन्होंने कहा कि तीसरे और चौथे आरोपी सरकारी गवाह बन गये।
अदालत ने मामले में 234 दस्तावेजों की छानबीन तथा 143 गवाहों से पूछताछ की। मामले में 25 अक्टूबर, 2017 को गिरफ्तारी हुई थी।
इस बीच आरोपियों ने सजा में नरमी बरते जाने के लिए अदालत के समक्ष गुनाह कबूल किया। वे पिछले पांच साल से हिरासत में हैं।
भाषा वैभव पवनेश
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