बीड , 23 मई (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने 241 करोड़ रुपये के कथित भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किये गये बीड के पूर्व जिलाधिकारी अविनाश पाठक के खिलाफ निलंबन आदेश जारी किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
वर्ष 2013 बैच के आईएएस अधिकारी पाठक को बीड पुलिस के जांच दल ने सात मई को लातूर में गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं।
राज्य राजस्व विभाग की एक विज्ञप्ति के अनुसार, पाठक को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया गया है और यह आदेश उनकी गिरफ्तारी की तारीख से प्रभावी होगा।
बयान के मुताबिक निलंबन की अवधि के दौरान, पाठक का आधिकारिक मुख्यालय बीड में ही रहेगा।
पुलिस के अनुसार, बीड के शिवाजीनगर थाने में पाठक समेत 10 लोगों के खिलाफ फर्जी भूमि अधिग्रहण मुआवजों के आदेश जारी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने बताया कि बीड जिले से तबादला होने के बाद भी पाठक के नाम, पदनाम और जाली हस्ताक्षरों के जरिए फर्जी मुआवजे को मंजूरी दी गई।
लातूर के मूल निवासी पाठक ने कोविड-19 महामारी के दौरान लातूर में अतिरिक्त जिलाधिकारी के रूप में कार्य किया था।
उन्होंने धराशिव जिले में भूमि अधिग्रहण अधिकारी के रूप में भी काम किया था।
उन पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)तथा भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
भाषा
राजकुमार संतोष
संतोष
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