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Friday, 1 May, 2026
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गुजरात पुलिस ने पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत पांच तस्करों को हिरासत में लिया

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गांधीनगर, 17 अप्रैल (भाषा) गुजरात पुलिस ने स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी की रोकथाम अधिनियम (पीआईटी एनडीपीएस) के तहत पांच लोगों को हिरासत में लिया। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम मादक पदार्थों की बिक्री, खरीद, परिवहन या भंडारण में संलग्न होने से रोकने के लिए व्यक्तियों को निवारक हिरासत में रखने की अनुमति देता है और इसका उपयोग मादक पदार्थों से संबंधित आदतन अपराधियों के खिलाफ किया जाता है।

आधिकारिक विज्ञप्ति में पांचों लोगों की पहचान भिलोडा तालुका (अरावली) के वंकाटिम्बा गांव के बाबू निनामा (49), पालनपुर (बनासकांठा) के ईश्वर उर्फ ​​हेंडल सलात (28), वंसदा (नवसारी) के मनोजगिरी गोस्वामी (45), जूनागढ़ के वाहिद पांजा (50) और राजकोट के इमरान बेलिम ​​(32) के रूप में हुई है।

विज्ञप्ति में कहा गया, “इन पांचों को पहले एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वे जमानत पर बाहर थे। प्रभारी डीजीपी केएलएन राव के आदेश के बाद, मादक पदार्थ रोधी कार्यबल (एएनटीएफ) और सीआईडी ​​(अपराध) इकाई ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की।”

इसमें कहा गया कि राज्य सरकार ने मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों के प्रति ‘कतई बर्दाश्त नहीं करने’ की नीति अपनाई है।

भाषा प्रशांत नेत्रपाल

नेत्रपाल

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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