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Tuesday, 21 April, 2026
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गोवा पुलिस ने धार्मिक घृणा फैलाने को लेकर इंस्टाग्राम के दो अकाउंट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की

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पणजी, 19 अप्रैल (भाषा) गोवा पुलिस की अपराध शाखा ने बहुसंख्यक समुदाय के विरूद्ध कथित रूप से धार्मिक घृणा फैलाने के मामले में इंस्टाग्राम के दो अकाउंट के खिलाफ बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक (अपराध शाखा) निधिन वलसान ने पत्रकारों को बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए (धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच घृणा फैलाना) और सूचना एवं तकनीकी कानून की धारा 67 के तहत इंस्टाग्राम के दो अकाउंट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

उन्होंने बताया कि साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है और इंस्टाग्राम के दोनों अकाउंट धारकों का पता लगा लिया जाएगा।

वलसान ने यह भी कहा कि पुलिस इंस्टाग्राम चलाने वाली अमेरिकी कंपनी ‘मेटा प्लेटफॉर्म’ को दोनों अकाउंट ब्लॉक करने के लिए भी लिखेगी।

गोवा पुलिस को इन दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में किसी अन्य अकाउंट धारक ने सूचना दी थी।

भाषा अर्पणा माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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