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Monday, 19 October, 2026
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किशोरी से बलात्कार के आरोप में झाड़फूंक करने वाला गिरफ्तार

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कांकेर, 19 अक्टूबर (भाषा) छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में 14 साल की एक किशोरी से बलात्कार के आरोप में “झाड़फूंक करने वाले” एक व्यक्ति को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान रमेश कुमार पिस्दा (44) के रूप में हुई है।

उन्होंने बताया कि यह मामला 17 अक्टूबर को तब सामने आया, जब लड़की के माता-पिता उसे अंतागढ़ कस्बे के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां जांच में पता चला कि वह पांच महीने की गर्भवती है।

भानुप्रतापपुर के अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) अनिकेत अशोक फड़तरे ने संवाददाताओं को बताया कि पीड़िता भानुप्रतापपुर के एक आदिवासी बालिका छात्रावास में रहती थी। उन्होंने बताया कि हाल में उसके बीमार पड़ने पर उसके माता-पिता को बुलाया गया, जो तडोकी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं।

फड़तरे के मुताबिक, 16 अक्टूबर को माता-पिता पीड़िता को घर ले गए और अगले दिन अंतागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां उसके गर्भवती होने की बात सामने आई।

फड़तरे ने बताया कि अंतागढ़ थाने में ‘जीरो प्राथमिकी’ दर्ज की गई और बाद में मामले को आगे की जांच के लिए तडोकी थाने भेज दिया गया।

उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जिला प्रशासन ने भी इस मामले की जांच के लिए एक जिला-स्तरीय समिति का गठन किया है।

एक पुलिस अधिकारी ने लड़की के पिता की शिकायत के हवाले से बताया कि इस साल 15 अप्रैल को जब लड़की बीमार पड़ी, तो वे उसे इलाज के लिए तडोकी इलाके के अमागांव गांव में रहने वाले पिस्दा के पास ले गए, जो झाड़फूंक करता है।

अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने लड़की की जांच करने का नाटक किया और कहा कि उसके गर्भाशय में कोई समस्या है, जिससे भविष्य में इलाज के दौरान दिक्कतें आ सकती हैं।

उन्होंने बताया कि आरोपी ने लड़की को एक ताबीज भी दिया।

अधिकारी के अनुसार, 25 मई को घर के कुछ काम के सिलसिले में लड़की को उसके चाचा के साथ आरोपी के घर भेजा गया था।

उन्होंने बताया कि आरोपी पीड़िता को एक प्रार्थना कक्ष में ले गया और उसके साथ आए रिश्तेदार को दूसरी जगह भेज दिया।

अधिकारी के मुताबिक, इसके बाद लड़की को कई बार आरोपी के पास ले जाया गया और इस दौरान उसे कथित तौर पर उसके परिवार वालों से दूर रखा गया।

उन्होंने शिकायत के हवाले से बताया कि आरोपी ने पीड़िता को नशीले पदार्थ देकर बेहोश कर दिया और उसका यौन शोषण किया।

अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की प्रांसगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है।

भाषा

सं संजीव पारुल

पारुल

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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