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Tuesday, 30 June, 2026
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एमसीडी ने संपत्ति कर में छूट की समय सीमा 31 जुलाई तक बढ़ाई

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नयी दिल्ली, 30 जून (भाषा) दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए संपत्ति कर का एकमुश्त भुगतान करने पर मिलने वाली 10 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि इस छूट का लाभ अधिक से अधिक करदाताओं को देने के मकसद से यह निर्णय लिया गया है। पहले यह छूट 30 जून तक भुगतान करने पर उपलब्ध थी।

उन्होंने कहा कि कई करदाता विभिन्न कारणों से निर्धारित समय सीमा के भीतर संपत्ति कर जमा नहीं कर पाए थे। तिथि बढ़ाने का उद्देश्य नागरिकों के लिए कर भुगतान को अधिक सुविधाजनक बनाना और समय पर संपत्ति कर जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

महापौर ने बयान में कहा, ‘‘जिन करदाताओं ने अब तक अपना बकाया कर जमा नहीं किया है, उन्हें समय सीमा बढ़ाए जाने से राहत मिलेगी। साथ ही इससे नगर निगम के राजस्व में भी वृद्धि होगी, जिसका उपयोग नागरिक बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं, सार्वजनिक सुविधाओं और अन्य नगर निगम सेवाओं पर किया जाता है।’’

उन्होंने संपत्ति मालिकों से 31 जुलाई से पहले एकमुश्त संपत्ति कर जमा कर 10 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाने की अपील की।

भाषा यासिर अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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