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Tuesday, 30 June, 2026
होमरिपोर्ट2025-26 के एथेनॉल आवंटन पर सुप्रीम कोर्ट का यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

2025-26 के एथेनॉल आवंटन पर सुप्रीम कोर्ट का यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को BPCL ने दी चुनौती, केंद्र ने कहा- फैसला 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग नीति को प्रभावित कर सकता है.

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वर्ष 2025-26 के लिए इथेनॉल आपूर्ति आवंटन मामले में यथास्थिति (स्टेटस क्वो) बनाए रखने का आदेश दिया. अदालत ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस निर्देश पर फिलहाल रोक जैसी स्थिति बनाई है, जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को इथेनॉल के वितरण पर पुनर्विचार करने को कहा गया था.

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की पीठ ने यह आदेश उस समय दिया, जब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है.

सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश देश की 20 प्रतिशत इथेनॉल-पेट्रोल मिश्रण (ब्लेंडिंग) नीति को अस्थिर कर सकता है. उन्होंने यह भी बताया कि इथेनॉल आपूर्ति से जुड़े अनुबंध अक्टूबर 2025 में ही अंतिम रूप दिए जा चुके थे और इस मामले से संबंधित कई याचिकाएं विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित हैं.

सुप्रीम कोर्ट BPCL की उस अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें जून 2026 के कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है. हाईकोर्ट ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को एक डिस्टिलरी की ओर से दायर आवेदन पर विचार कर 2025-26 के लिए उसके इथेनॉल आवंटन को बढ़ाने के अनुरोध पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने उस कंपनी को भी नोटिस जारी किया, जिसकी याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था. अदालत ने कहा, “नोटिस जारी किया जाता है. मामले को अदालत के पुनः खुलने के बाद सूचीबद्ध किया जाए. अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनी रहेगी.”

कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) को निर्देश दिया था कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने से पहले एक डिस्टिलरी की इथेनॉल आवंटन बढ़ाने की मांग पर विचार किया जाए.

यह आदेश समर्पित इथेनॉल निर्माता कंपनी एम/एस विन्प डिस्टिलरीज एंड शुगर प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर दिया गया था. कंपनी का आरोप था कि समर्पित इथेनॉल संयंत्र स्थापित होने के बावजूद उसके इथेनॉल आपूर्ति आवंटन में कटौती कर दी गई थी.

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