मुंबई, 30 अक्टूबर (भाषा) महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने मिलावट और घटिया गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री के खिलाफ सात महीने तक चलाए गए अभियान के दौरान करीब 18.94 करोड़ रुपये मूल्य का 28,753 क्विंटल खाद्य तेल जब्त किया और खाद्य कारोबारियों के 80 लाइसेंस निलंबित कर दिए। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
एफडीए ने एक बयान में बताया कि उसने एक अप्रैल से 29 अक्टूबर के बीच राज्य भर में 1,089 निरीक्षण किए। इस दौरान खाद्य तेल निर्माताओं, दोबारा पैकिंग और री-लेबलिंग करने वालों, थोक विक्रेताओं तथा खुदरा कारोबारियों की जांच की गई।
विभाग ने इस अवधि में 28,753.30 क्विंटल खाद्य तेल जब्त किया, जिसका मूल्य 18.94 करोड़ रुपये बताया गया है। प्रयोगशाला में जांच के लिए खाद्य तेल के 1,660 नमूने भी एकत्र किए गए। अब तक 485 नमूनों की जांच रिपोर्ट मिली है जबकि शेष 1,171 नमूनों की रिपोर्ट का इंतजार है।
एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने कहा कि मिलावटी, घटिया गुणवत्ता वाले या असुरक्षित खाद्य तेल का निर्माण, भंडारण या बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने राज्य के सात मंडलों में खाद्य कारोबारियों के 80 लाइसेंस निलंबित किए। छत्रपति संभाजीनगर में सबसे अधिक 27 लाइसेंस निलंबित हुए, जबकि पुणे में 22 लाइसेंस पर कार्रवाई की गई। बृहन्मुंबई में आठ, कोंकण, नागपुर और नासिक में छह-छह तथा अमरावती में पांच लाइसेंस निलंबित किए गए।
क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार, पुणे में सबसे अधिक 19,551.83 क्विंटल खाद्य तेल जब्त किया गया। इसके बाद छत्रपति संभाजीनगर में 5,736.27 क्विंटल और कोंकण में 2,146.06 क्विंटल तेल जब्त हुआ। जब्त तेल का सबसे अधिक मूल्य छत्रपति संभाजीनगर में 8.34 करोड़ रुपये रहा। इसके बाद कोंकण में 5.44 करोड़ रुपये और पुणे में 2.67 करोड़ रुपये मूल्य का तेल जब्त किया गया।
एफडीए ने बताया कि लाइसेंस निलंबित करने के प्रमुख कारणों में दोबारा इस्तेमाल किए गए टिन और बिना लेबल वाले कंटेनरों में तेल बेचना, मिलावट का संदेह तथा निर्माण और भंडारण के दौरान स्वच्छता मानकों का पालन नहीं करना शामिल है। आंतरिक प्रयोगशाला या तकनीकी कर्मचारियों की अनुपस्थिति और लेबलिंग नियमों का उल्लंघन भी कार्रवाई के कारण रहे।
निलंबित लाइसेंस वाले प्रतिष्ठान इस अवधि में खाद्य कारोबार नहीं कर सकेंगे। उन्हें सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना जब्त भंडार बेचने, स्थानांतरित करने या दोबारा पैक करने की भी अनुमति नहीं होगी।
भाषा राजेश राजेश प्रेम
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