मुंबई, 30 अक्टूबर (भाषा) मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को गैंगस्टर छोटा राजन और चार अन्य को वर्ष 2009 में शिवसेना नेता अजय भोसले की हत्या के प्रयास से जुड़े मामले में बरी कर दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
मोटरसाइकिल हमलावरों ने 11 अक्टूबर 2009 को चुनाव प्रचार के दौरान पुणे के कोरेगांव इलाके में भोसले पर गोलीबारी की थी।
न्यायाधीश नरेंद्रनाथ प्रधान ने शुक्रवार को राजन के अलावा जिन चार अन्य आरोपियों को बरी किया, उनमें कारोबारी सुरेंद्र अग्रवाल भी शामिल हैं। फैसले का विस्तृत आदेश आना बाकी है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह हमला सुरेंद्र अग्रवाल और उनके भाइयों -आर के अग्रवाल तथा वी के अग्रवाल- के बीच संपत्ति विवाद के कारण हुआ था।
पुलिस ने दावा किया था कि सुरेंद्र, छोटा राजन के एक कथित सहयोगी की मदद से आर के अग्रवाल को पारिवारिक संपत्ति में से मनचाहा हिस्सा देने के लिए राजी करने की कोशिश कर रहे थे।
हमले में भोसले बाल-बाल बच गए थे, लेकिन एक गोली उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी के चालक को लगी थी।
इस मामले की शुरुआती जांच पुणे के बंड गार्डन पुलिस थाने ने की थी। राजन को 2015 में भारत प्रत्यर्पित किए जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार के आदेश पर उसके खिलाफ दर्ज 71 मामलों में से यह मामला भी सीबीआई को सौंप दिया गया था।
फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद राजन मुंबई के पत्रकार जे डे की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। उसे कई अन्य मामलों में भी दोषी ठहराया जा चुका है।
भाषा संतोष सुरेश
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