जम्मू कश्मीर के 1973 के सरकारी सेवा आचरण कानून की धारा 22 साफतौर पर कहती है कि सरकारी कर्मचारी पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी नही कर सकता और यह कानून सभी धर्मों से जुड़े कर्मचारियों पर लागू होता है.
जिन जातियों और समूहों का काम ही नाचना और बजाना था, वे इस क्षेत्र में पैसा और शोहरत आते ही किनारे लगा दी गईं. देवदासियों के नृत्य दासीअट्टम या सादिर के भरतनाट्यम बनने के दौरान यही हुआ.