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Friday, 26 September, 2025

रेवती कृष्णन

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मत-विमत

अनुसूचित जाति के लिए बनाए गए मेडिकल कॉलेजों में जनरल कोटे की सीमा नहीं हो सकती, हाईकोर्ट ने की त्रुटि

हाईकोर्ट की गलती यह रही कि उसने इन विशेष संस्थानों को सामान्य शैक्षणिक संस्थानों की तरह देखा. ये कॉलेज संवैधानिक न्याय के विशेष साधन के रूप में बनाए गए थे.

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सार्वजनिक पेट्रोलियम कंपनियों के कम बाजार मूल्यांकन से सरकार नाखुश

मुंबई, 26 सितंबर (भाषा) केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों का...

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सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला और बिलकिस बानो की जीत

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