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Friday, 22 November, 2024
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लॉकडाउन 2.0 में इंडस्ट्री और खेती को मिली छूट, मास्क हुआ अनिवार्य और थूकने पर देना होगा जुर्माना

केंद्र सरकार ने आम लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए कुछ गतिविधियों को 20 अप्रैल से इजाजत देने का फैसला भी किया है. लेकिन यह रियायत उन्हीं क्षेत्रों में दी जाएगी जहां कोरोना के मामले नहीं आएंगे.

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नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी के 3 मई तक लॉकडाउन की घोषणा करने के 24 घंटे बाद गृह मंत्रालय की ओर से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है. इसमें पहले से ज्यादा सख्ती की गई है. लोगों को अब मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है. वहीं अगर कोई व्यक्ति थूकता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा. केंद्र ने सख्त हिदायत दी है कि राज्य सरकारें अपने क्षेत्रों में किसी भी तरह से लॉकडाउन से जुड़ी गाइडलाइंस में ढील नहीं देंगी.

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि सभी राज्यों में गतिविधियां राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुमति देने के बाद ही शुरू की जाएंगी. राज्यों की सीमाएं सील ही रहेंगी. हालांकि, आवश्यक सेवाओं के लिए लोगों को बाहर जाने की इजाजत होगी. इसके अलावा कृषि से जुड़े कामों को छूट ​दी गई है. मनरेगा के तहत काम भी जारी रहेगा.

केंद्र सरकार ने आम लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए कुछ गतिविधियों को 20 अप्रैल से इजाजत देने का फैसला भी किया है लेकिन यह रियायत उन्हीं क्षेत्रों में दी जाएगी जहां कोरोना के मामले नहीं आएंगे. छूट देने से पहले राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन पहले समीक्षा करेगा. इसके बाद राज्य सरकार और जिला प्रशासन केंद्र सरकार की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करते हुए इनकी इजाजत देंगे. मंजूरी देने से पहले राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन को देखना होगा कि जिन सेवाओं और गतिविधियों को शुरू करने जा रहे हैं वहां सामाजिक दूरी की पूरी तैयारी है या नहीं.

ये सुविधाएं 3 मई तक रहेगी बंद

सभी तरह की घरेलू और विदेशी उड़ाने पूरी तरह से बंद रहेगी. केवल सुरक्षा कारणों से होने वाली आवाजाही और कार्गो को छोड़कर. इसके अलावा यात्री ट्रेनें बंद ही रहेंगी. मेट्रो सहित बस यात्री परिवहन सेवा पूरी तरह से बंद ही रहेगी. बसों में कोरोना वॉरियर्स को आवाजाही की इजाजत दी गई है. ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएं भी फिल्हाल बंद ही रहेंगी. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम,असेंबली हॉल और इनके जैसी जगहें भी नहीं खुलेंगी. इसके अलावा शराब, गुटखा और तंबाकू की बिक्री पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा.


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गाइडलाइन में शादी-ब्याह और सभी धार्मिक स्थान भी बंद रखने का निर्देश है. सभी प्रकार के राजनीतिक और खेल के आयोजन भी प्रतिबंधित रहेंगे. मेडिकल वजहों को छोड़कर बाकी सभी लोगों का एक दूसरे से जिलों और एक से दूसरे राज्यों में मूवमेंट नहीं होगा. जिन्हें अनुमति मिली है उन्हें छोड़कर सभी तरह की कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल गतिविधियां और हॉस्पिटैलिटी सेवाएं भी बंद रहेंगी.

कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट को लेकर नए दिशा-निर्देश

गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कोरोना संक्रमित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कोई भी छूट नहीं दी गई है. इन क्षेत्रों में पूरी तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा. केंद्र शासित प्रदेश, राज्य सरकार और स्थानीय जिला प्रशासन इन्हीं गाइडलाइन के मुताबिक ही हॉटस्पाट के तहत आने वाले कंटेनमेंट जोन घोषित करें. कंटेनमेंट जोन के अंदर किसी भी तरह की गति​विधियों पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है. मेडिकल और लॉ एंड ऑर्डर जैसी जरूरी सेवाओं का छोड़कर किसी भी जोन के अंदर और बाहर पूरी तरह से पांबदी होगी. किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं निकलने की इजाजत होगी. आवश्यक सामानों की होम डिलिवरी जारी रहेगी.

इन्हें मिली है रियायत

नई गाइडलाइन के अनुसार, सभी आवश्यक सामानों और दवाइयों का उत्पादन जारी रहेगा. एसईजेड में औद्योगिक उत्पादन भी जारी रहेगा. विशेष शर्तों के साथ ट्रकों की आवाजाही को रियायत दी गई है. एक ट्रक में 2 ड्राइवरों और एक हेल्पर की इजाजत होगी. केबल टीवी, डीटीएच और टेलीफोन समेत सभी आवश्यक सेवाएं पहले की तरह ही जारी रहेंगी. वहीं बिजली मैकेनिक, प्लंबर को भी छूट दी गई है.

इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां जारी रहेंगी. लोगों को आवश्यक सेवाओं के लिए आने जाने की इजाजत होगी. सभी आयुष अस्पताल, वेटनरी अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल, मेडिकल लैब, कलेक्शन सेंटर, बैंक, एंबुलेंस, पेट्रोल पंप, कूरियर सेवाओं के अलावा एटीएम और एपीएमसी द्वारा संचालित मंडिया खुली रहेंगी.


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इसके अलावा कोरोना से जुड़ी रिसर्च करने वाले संस्थान, फार्मा और मेडिकल रिसर्च लैब को छूट दी गई है. वहीं कोरोना पर रोक लगाने के लिए जरूरी सेवाएं देने वाले अधिकृत निजी संस्थान, होम केयर, डायग्नोस्टिक और अस्पतालों के लिए काम करने वाली सप्लाई चेन को छूट दी गई है. इसके अलावा फार्मा, मेडिकल डिवाइस, मेडिकल ऑक्सीजन, उससे जुड़ा पैकेजिंग मैटेरियल और रॉ मैटेरियल बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी इससे बाहर रखी गई हैं.

सभी प्रकार की मेडिकल और वेटनरी मेडिकल सेवाओं से जुड़े लोग, साइंटिस्ट, नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, मिड वाइव्स और एंबुलेंस समेत अस्पताल से जुड़ी सेवाओं शामिल लोगों का राज्य के अंदर और बाहर मूवमेंट जारी रहेगा. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा किराना की दुकानों, राशन की दुकानों, फल, सब्जी, मांस-मछली, डेयरी और मिल्क बूथ, मवेशियों के चारे की दुकानों को छूट रहेगी.

आपातकाल की स्थिति में कार में ड्राइवर के अलावा केवल व्यक्ति जा सकेगा. वहीं दुपहिया वाहन पर सिर्फ ड्राइवर ही होगा. जो भी इसका उल्लंघन करेगा उस पर सख्ती से कार्रवाई होगी. जिस व्यक्ति को क्वारंटाइन किया गया है अगर वह नियमों का उल्लंघन करता है तो आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी.

खेती से जुड़े कामों में ​छूट

गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन के तहत कृषि से जुड़े कामों को इजाजत दी है. 20 अप्रैल से जिन गतिविधियों को मंजूरी दी जाएगी उनमें कृषि, बागवानी, खेती, कृषि उत्पादों की खरीद, ‘मंडियां’ शामिल होंगी. किसानों को अपनी फसल काटने और बुआई करने की पूरी छूट दी गई है. कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी. ग्रामीण क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को छूट प्रदान की गई है.


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इसके अलावा खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी और इनकी दुकानें खुली रहेंगी. कटाई से जुड़ी मशीनों के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं होगी. एजेंसियों को भी किसानों की उपज खरीदने के लिए छूट दी गई है. वहीं मछली पालन से जुड़े काम को भी रियायत दी गई है.

सार्वजनिक स्थान को लेकर गाइडलाइन

सभी सार्वजनिक स्थान और वर्क प्लेस पर अब से मास्क लगाना जरूरी होगा. इन सभी जगह सामाजिक दूरी के नियमों को पालन करना बेहद आवश्यक होगा. किसी भी संस्थान में पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर रोक जारी रहेगी. शादी और अंतिम संस्कार जैसे मौके पर स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी होगा. वहीं सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर जुर्माना होगा.

इसके अलावा सभी वर्क प्लेस को भी ध्यान में रखते हुए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है. सभी संस्थानों को अपने कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी. ऑफिस बंद होने या शिफ्ट चेंज होने की स्थिति में पूरे ऑफिस का सैनिटाइजेशन कराएं. शिफ्ट चेंज होने के दौरान एक घंटे की गैप देना अनिवार्य होगा. दोपहर के खाने में भी सामाजिक दूरी का पालन का ध्यान रखना होगा.


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जिन लोगों के घरों में 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग या छोटे बच्चे हैं तो ऐसे कर्मचारियों को घर से काम के लिए प्रोत्साहित किया जाए. सभी निजी और सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को आरोग्य सेतु का इस्तेमाल करने पर जोर दिया जाए. इसके अलावा ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाए.

मनरेगा और कंस्ट्रक्शन वर्क को इजाजत

केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत होने वाले कामों को जारी रखने का निर्देश दिया है. इसमें भी सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की गई है. मनरेगा के तहत सिंचाई और वॉटर कंजर्वेशन से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाएगी.

इसके अलावा सड़क निर्माण और सिंचाई परियोजना को भी छूट दी गई है. शहरों में जहां निर्माण काम हो रहा है वहां केवल वर्कर ही मौजूर रहेंगे.

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