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Monday, 17 June, 2024
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छत्रसाल स्टेडियम मामले अदालत ने पहलवान सुशील कुमार की जमानत याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा

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नयी दिल्ली, चार फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को छत्रसाल स्टेडियम हत्याकांड में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस का रुख पूछा।

 न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने इस पहलवान की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिन्हें पिछले साल 23 मई को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 28 मार्च को सूचीबद्ध किया है।

सुशील पर अन्य लोगों के साथ कथित संपत्ति विवाद को लेकर मई 2021 में स्टेडियम में पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ और उनके दोस्तों के साथ कथित तौर पर मारपीट करने का आरोप है।

धनखड़ ने बाद में चोटों के कारण दम तोड़ दिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार किसी चीज से सिर पर कड़े प्रहार के कारण उसकी मौत हुई थी।

दिल्ली पुलिस ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या, हत्या का प्रयास, गैर इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश, अपहरण, डकैती, दंगा, सहित कई अपराधों के कथित संलिप्तता के लिए प्राथमिकी दर्ज की है।

पुलिस ने पिछले साल दो अगस्त को जो पहला आरोप पत्र दाखिल किया था उसमें कहा था कि स्टेडियम में हुआ विवाद सुशील द्वारा रची गई साजिश का नतीजा था जो युवा पहलवानों के बीच अपना वर्चस्व फिर से स्थापित करना चाहता था।

सुशील दो जून 2021 से न्यायिक हिरासत में बंद है।

पिछले साल, यहां की एक निचली अदालत ने सुशील की पिछली आपराधिक संलिप्तता और दुश्मनी के कारण उनकी जान को खतरा की आशंका को देखते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।

निचली अदालत ने कहा था कि प्रथम दृष्टया, वह कथित घटना के वीडियो में दिखाई दे रहा है ।

निचली अदालत के समक्ष जमानत की मांग करते हुए सुशील ने कहा था कि पुलिस ने उनके खिलाफ झूठा मामला बनाया है और उनकी ‘‘ खराब छवि’  पेश की है।

उन्होंने दावा किया कि उन्हें अपमानित करने और उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए उन पर गलत आरोप लगाए गए थे।

भाषा आनन्द नमिता

नमिता

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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