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Monday, 13 May, 2024
होमरिपोर्टट्विटर ने राहुल गांधी का अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित किया, कांग्रेस बोली- बहाली की प्रक्रिया जारी

ट्विटर ने राहुल गांधी का अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित किया, कांग्रेस बोली- बहाली की प्रक्रिया जारी

सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले की नौ वर्षीय पीड़िता के माता-पिता से मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर साझा करने के मामले में राहुल गांधी का अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित हुआ है.

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नई दिल्ली: कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है और इसकी बहाली के लिए जरूरी प्रक्रिया चल रही है.

उसने यह भी कहा कि ट्विटर अकाउंट बहाल होने तक वह सोशल मीडिया के दूसरे मंचों का उपयोग कर जनता की आवाज उठाते रहेंगे.

कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, ‘राहुल गांधी का अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित हुआ है और इसकी बहाली के लिए जरूरी पक्रिया चल रही है.’

उसने कहा, ‘अकाउंट बहाल होने तक वह सोशल मीडिया के दूसरे मंचों के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहेंगे और लोगों के लिए अपनी आवाज उठाते रहेंगे और उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे. जय हिंद.’

सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले की नौ वर्षीय पीड़िता के माता-पिता से मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर साझा करने के मामले में राहुल गांधी का अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित हुआ है. ट्विटर ने शुक्रवार रात राहुल गांधी के इस पोस्ट को हटा दिया था.

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सूत्रों ने यह भी बताया कि राहुल गांधी का कार्यालय ट्विटर अकाउंट की बहाली के लिए जरूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगा हुआ है और बहुत जल्द यह अकाउंट बहाल हो जाएगा.

ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित होने के कारण ही शनिवार को राहुल गांधी अपने ट्विटर हैंडल से कोई ट्वीट नहीं कर सके. उन्होंने शनिवार को दो ओलंपिक पदक विजेताओं नीरज चोपड़ा और बजरंग पूनिया को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर बधाई दी.


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पॉक्सो एक्ट के तहत कार्ववाई की मांग

पिछले दिनों राहुल गांधी ने नौ वर्षीय बच्ची के माता-पिता से मुलाकात के बाद इसकी तस्वीर को साझा किया था. उसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ट्विटर और दिल्ली पुलिस को पत्र भेजकर इस मामले में कार्रवाई के लिए कहा था. आयोग का कहना था कि किसी भी नाबालिग पीड़िता के परिवार की तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट करना किशोर न्याय कानून, 2015 की धारा 74 और बाल यौन अपराध रोकथाम कानून (पॉक्सो) की धारा 23 का उल्लंघन है.

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने बाल आयोग के इस कदम को ‘राजनीति से प्रेरित’ करार देते हुए कहा था कि उसे केंद्र सरकार को नोटिस देना चाहिए कि देश की राजधानी में नौ साल की बच्ची के साथ ऐसी जघन्य घटना कैसे हुई.


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