चंडीगढ़: हरियाणा सरकार की सामान्य बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन 1 नवंबर से शुरू होंगे. पात्र युवा 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
योजना के तहत 12वीं पास, दो साल का प्रमाण पत्र या डिप्लोमा रखने वाले युवाओं को ₹1,200 प्रति माह और स्नातक या उससे अधिक पढ़े युवाओं या तीन साल का डिप्लोमा रखने वालों को ₹2,000 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा.
आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और 1 नवंबर 2026 तक राज्य के किसी रोजगार कार्यालय में कम से कम तीन साल से लगातार पंजीकृत होना जरूरी है. उसकी उम्र 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए.
आवेदक किसी संस्थान में विद्यार्थी या प्रशिक्षु, स्वरोजगार करने वाला या सक्षम युवा योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए. परिवार की सभी स्रोतों से सालाना आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए. परिवार के पास ₹10 लाख से अधिक की रिहायशी या व्यावसायिक संपत्ति या 2 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि भी नहीं होनी चाहिए.
इच्छुक युवा विभाग की वेबसाइट hrex.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, आधार से जुड़ी बैंक पासबुक, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, निवास और जाति प्रमाण पत्र समेत जरूरी दस्तावेज देने होंगे. संपत्ति से जुड़ा राजस्व अधिकारी से सत्यापित शपथ पत्र और स्व-घोषणा पत्र भी जमा करना होगा. विवाहित महिला आवेदकों को ससुराल पक्ष का राशन कार्ड देना होगा.
सरकार ने पात्र युवाओं से अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय पर पंजीकरण और आवेदन करने की अपील की है, ताकि वे योजना के लाभ से वंचित न रहें.