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Sunday, 26 April, 2026
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त्रिपुरा ने पोंजी योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियमों को मंजूरी दी

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अगरतला, 13 जुलाई (भाषा) त्रिपुरा सरकार ने राज्य में पोंजी योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियमों को मंजूरी दी है।

त्रिपुरा के कानून मंत्री रतन लाल नाथ ने बताया कि मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई जिसमें पोंजी योजनाओं पर पाबंदी लगाने के लिए एक केंद्रीय कानून ‘अनियमित जमा योजना प्रतिबंध कानून’ के आधार पर नियमों को मंजूरी दी गई।

बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि इससे पहले राज्य ने ‘त्रिपुरा जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2020’ पारित किया था ताकि निवेश में धोखाधड़ी पर नियंत्रण किया जा सके।

उन्होंने कहा कि नए नियमों के अनुसार, पोंजी योजनाओं में शामिल व्यक्ति पर दोष सिद्ध होने के बाद उसे एक से 10 साल तक की सजा होगी और दो लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा।

भाषा यश शोभना

शोभना

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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