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Friday, 1 May, 2026
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पंजाब: बेअदबी से संबंधित विधेयक राज्यपाल को भेजा गया, कड़े दंड का प्रावधान

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चंडीगढ़, 17 अप्रैल (भाषा) पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने बेअदबी से संबंधित विधेयक को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के अनुमोदन के लिए भेज दिया है।

मुख्यमंत्री ने ‘एक्स’ पर कहा, “श्री गुरु ग्रंथ साहिब के खिलाफ किसी भी प्रकार की बेअदबी से संबंधित विधेयक को विधानसभा में पारित होने के बाद राज्यपाल के अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है।”

पंजाब विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित इस विधेयक में बेअदबी के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है।

मान ने सोमवार को यहां विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान ‘जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026’ पेश किया था। ‘जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अधिनियम, 2008’ में संशोधन से जुड़े इस विधेयक के पारित होने के बाद उन्होंने सदन के सदस्यों का आभार जताया और कहा कि यह बेअदबी की घटनाओं के खिलाफ एक मजबूत निवारक साबित होगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है और इसके लिए केवल राज्यपाल की मंजूरी ही पर्याप्त है।

इससे पहले राज्य सरकार ने कहा था कि भारतीय न्याय संहिता के मौजूदा प्रावधानों में पर्याप्त कठोर दंड का प्रावधान नहीं है।

भाषा

खारी अविनाश

अविनाश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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