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Friday, 23 October, 2026
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म्यांमार ट्रेनिंग कैंप केस: 6 यूक्रेनी आरोपी 24 फरवरी तक भारत से बाहर रह सकेंगे

राउज एवेन्यू कोर्ट ने 24 फरवरी तक दी अनुमति, अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैनडाइक को भी अमेरिका जाने की इजाजत.

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नई दिल्ली: म्यांमार ट्रेनिंग कैंप मामले में आरोपी छह यूक्रेनी नागरिकों को भारत से बाहर रहने की अनुमति दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को बढ़ा दी. कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई यानी 24 फरवरी तक भारत से बाहर रहने की अनुमति दी है. इसके साथ ही अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैनडाइक को अमेरिका जाने की भी इजाजत दी गई है.

विशेष एनआईए जज प्रशांत शर्मा ने मामले की सुनवाई की. वैनडाइक सुनवाई में शामिल होने के लिए खुद अदालत में पेश हुआ.

सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अदालत को बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है. एजेंसी ने कहा कि अगली सुनवाई पर जांच में हुई प्रगति की जानकारी अदालत को दी जाएगी.

एनआईए की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) राहुल त्यागी और वकील जतिन खत्री तथा अमित रोहिला पेश हुए.

अदालत ने वैनडाइक के सामान को वापस करने की मांग वाली अर्जी पर भी फैसला फिलहाल लंबित रखा.

यूक्रेनी नागरिकों के वकील ने अदालत को बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है. उनकी दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उन्हें भारत से बाहर रहने की अनुमति बढ़ा दी.

इससे पहले 24 सितंबर को राउज एवेन्यू की विशेष एनआईए अदालत ने अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैनडाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों को एक महीने के लिए क्रमशः अमेरिका और यूक्रेन जाने की अनुमति दी थी. यह अनुमति कुछ शर्तों और औपचारिकताओं के साथ दी गई थी, ताकि वे अपने परिवारों से मिल सकें.

अदालत ने वैनडाइक को अमेरिका और छह यूक्रेनी नागरिकों को यूक्रेन जाने की अनुमति दी थी. उन्हें एक महीने बाद भारत लौटने और लौटने के 72 घंटे के भीतर अदालत को इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया गया था. भारत लौटने के बाद वैनडाइक अदालत में पेश हुआ. इन सातों विदेशी नागरिकों को अदालत ने डिफॉल्ट जमानत दी थी.

इन अर्जियों पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि आरोपियों ने एनआईए की जरूरत पड़ने पर जांच में शामिल होने की इच्छा जताई है.

अदालत ने आदेश दिया था कि आरोपी मैथ्यू आरोन वैनडाइक और उसके सह-आरोपी हुर्बा पेट्रो, स्लिवियाक तारास, इवान सुकमानोवस्की, स्टेफानकिव मारियन, होनचारुक मैक्सिम उर्फ मैक्सिम और कामिंस्की विक्टर को कुछ शर्तों के साथ एक महीने के लिए विदेश जाने की अनुमति दी जाए. यह अवधि उनकी उड़ान में सवार होने की तारीख से गिनी जानी थी. वैनडाइक को अमेरिका और बाकी आरोपियों को यूक्रेन जाने की अनुमति दी गई थी.

अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि एनआईए की जरूरत के अनुसार आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या व्यक्तिगत रूप से जांच में शामिल हों.

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