मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ की एक अदालत ने बुधवार को चर्चित ब्लू ड्रम हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और उसके साथी साहिल शुक्ला को उसके पति सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई. सौरभ मर्चेंट नेवी में अधिकारी थे.
अदालत के अधिकारियों ने बताया कि जिला न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने सजा सुनाई. मुस्कान और साहिल, दोनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया.
अदालत ने 30 सितंबर को दोनों को सौरभ की हत्या करने और उसके शव को छिपाने की कोशिश करने के मामले में दोषी ठहराया था. 13 महीने तक चले मुकदमे में 126 बार सुनवाई के बाद यह फैसला आया.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, सौरभ की हत्या 3 मार्च 2025 को की गई थी. आरोप है कि मुस्कान और साहिल ने उसके शरीर के टुकड़े किए और अवशेषों को एक नीले ड्रम में डाल दिया. अपराध को छिपाने के लिए बाद में ड्रम को सीमेंट से भर दिया गया. इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब मेरठ में दंपती के घर से सौरभ के शरीर के अवशेष मिले.
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 22 गवाहों के बयान दर्ज कराए. इनमें वे लोग भी शामिल थे, जो ड्रम, चाकू और अपराध में कथित तौर पर इस्तेमाल की गई दूसरी चीजों की खरीद से जुड़े थे.
आरोपियों की गतिविधियों का पता लगाने के लिए होटल के प्रबंधकों और टैक्सी चालकों के बयान भी दर्ज किए गए. इसके अलावा, अलग-अलग जगहों पर आरोपियों के ठहरने से जुड़े रिकॉर्ड भी अदालत में पेश किए गए.