नोएडा (उत्तर प्रदेश), 12 दिसंबर (भाषा) जिला अदालत ने दलित किशोरी के साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
जनपद गौतमबुद्ध जिला अदालत के अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने सोमवार को बताया कि सूरजपुर थाना क्षेत्र निवासी एक दलित किशोरी के साथ नन्हे मिश्रा ने 2019 में बलात्कार किया था।
उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई विशेष एडीजे पास्को-2, अदालत, गौतमबुद्ध नगर के न्यायाधीश चंद्र मोहन श्रीवास्तव के समक्ष हुई।
भाटी ने बताया कि न्यायाधीश ने आरोपी नन्हे मिश्रा को दोषी करार देते हुए आजीव कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
भाषा सं अर्पणा
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