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Monday, 26 October, 2026
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने चुनावी अनियमितता के मामले में जेडीएस विधायक को अयोग्य करार दिया

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बेंगलुरु, 30 मार्च (भाषा) कर्नाटक में तुमकुरु ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से जनता दल (सेकुलर) के विधायक डी सी गौरीशंकर स्वामी को कथित चुनावी अनियमितता के एक मामले में बृहस्पतिवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सदस्यता से अयोग्य करार दिया।

हालांकि अदालत ने अयोग्यता को एक महीने के लिए निलंबित करते हुए स्वामी को उच्चतम न्यायालय में अपील दाखिल करने की अनुमति दी।

उच्च न्यायालय की एकल पीठ चुनाव में हारने वाले भाजपा प्रत्याशी बी सुरेश गौड़ा की याचिका पर फैसला सुना रही थी। गौडा ने आरोप लगाया कि 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को फर्जी बीमा बांड बांटकर स्वामी ने कथित तौर पर चुनावी गड़बड़ी की।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 101 के तहत अयोग्य करार देने का फैसला गौड़ा की मूल शिकायत के पांच साल बाद आया है।

न्यायमूर्ति एस सुनील दत्त यादव ने 17 फरवरी को दलीलें पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय की कलबुर्गी पीठ से बृहस्पतिवार को आदेश सुनाया।

भाषा वैभव नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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