नयी दिल्ली, 10 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पी. एस. नरसिम्हा ने 2017 के पंचाट के निर्णय से संबंधित एक मामले में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) की अपील की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है।
डीएएमईपीएल ने मध्यस्थता के मामले में दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) की पुनर्विचार पर दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।
डीएएमईपीएल की याचिका जैसे ही सोमवार को प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई, न्यायालय ने कहा कि न्यायमूर्ति नरसिम्हा सुनवाई करने वाली पीठ का हिस्सा नहीं होंगे।
न्यायालय ने आदेश दिया, ‘‘विशेष अनुमति याचिकाओं को न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पारदीवाला की पीठ के समक्ष 13 अप्रैल को सूचीबद्ध करें। इसकी सुनवाई सबसे अंत में होगी।’’
भाषा सुरेश माधव
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