श्रीनगर, दो सितंबर (भाषा) जम्मू-कश्मीर में अपराध शाखा कश्मीर (सीबीके) ने मंगलवार को 53 लाख रुपये की भूमि धोखाधड़ी के मामले में चार व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
अधिकारियों के अनुसार, अपराध शाखा कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने यह प्राथमिकी एक लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज की, जिसमें भूमि लेनदेन से जुड़े गंभीर वित्तीय और संपत्ति धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है।
शिकायत के अनुसार, बारथाना क्षेत्र के निवासी तारीक अहमद हाजम और गुलाम हसन मीर, ने सनाउल्लाह मीर और रज़्ज़ाक मीर के साथ आपराधिक साठगांठ कर शिकायतकर्ता को भूमि सौदे का झांसा देकर 53 लाख रुपये की धोखाधड़ी की।
अधिकारियों ने बताया कि थाना ईओडब्ल्यू (सीबीके) में प्रारंभिक जांच शुरू की गई और जांच के दौरान यह प्रथम दृष्टया प्रमाणित हुआ कि आरोपियों ने राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से दस्तावेजों और प्रक्रियाओं में हेरफेर कर शिकायतकर्ता की भूमि और धन हड़पने का प्रयास किया।
अधिकारियों ने बताया कि इस आधार पर मामले में औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच जारी है ताकि पूरे षड्यंत्र और इसमें सरकारी कर्मचारियों की भूमिका की पहचान की जा सके।
भाषा मनीषा वैभव
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