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Sunday, 19 April, 2026
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उच्च न्यायालय ने मदरसों को सामान्य स्कूल में तब्दील करने का असम सरकार का फैसला बरकरार रखा

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गुवाहाटी, चार फरवरी (भाषा) गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार के उस कानून को शुक्रवार को बरकरार रखा, जिसके तहत सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी मदरसों को सामान्य स्कूल में तब्दील किया जाना है।

मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति सौमित्र सैकिया की खंडपीठ ने कहा कि विधानसभा और राज्य सरकार द्वारा लाये गए बदलाव सरकार द्वारा वित्त पोषित मदरसों के लिए ही हैं और निजी या सामुदायिक मदरसों के लिए नहीं हैं। पीठ ने कानून की वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया।

यह याचिका 2021 में 13 व्यक्तियों की ओर से दायर की गई थी और इसके माध्यम से राज्य सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत सरकार द्वारा वित्त पोषित मदरसों को सामान्य स्कूलों में बदला जाना है। अदालत ने 27 जनवरी को सुनवाई पूरी कर ली थी और निर्णय सुरक्षित रख लिया था जिसे शुक्रवार को जारी किया गया।

भाषा यश सुभाष

सुभाष

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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