पणजी, 19 जून (भाषा) गोवा सरकार ने सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकरण की पूर्व मंजूरी के बिना व्यक्तियों, निजी एजेंसियों और निवासी संघों द्वारा मच्छर भगाने के लिए फॉगिंग करने पर रोक लगा दी है। सरकार ने चेतावनी दी है कि इस तरह की अनधिकृत गतिविधियां गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरणीय जोखिम पैदा कर सकती हैं।
स्वास्थ्य विभाग ने 19 जून को जारी एक परिपत्र में कहा कि उसके ध्यान में यह बात आई है कि कुछ लोगों, निजी एजेंसियों,निवासी संघों और दूसरे संगठनों द्वारा विभाग या संबंधित स्थानीय निकायों की मंजूरी के बिना अलग-अलग जगहों पर मच्छरों को भगाने के लिए फॉगिंग की जा रही है।
विभाग ने कहा कि इस तरह की अनधिकृत फॉगिंग ‘गंभीर चिंता’ का विषय है, क्योंकि कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से लोगों, खासकर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और सांस की बीमारी वाले लोगों की सेहत को खतरा हो सकता है।
परिपत्र में कहा गया है, ‘किसी भी व्यक्ति, निजी एजेंसी, संस्था, निवासी कल्याण संघ या संगठन द्वारा सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना मच्छरों को भगाने के लिए फॉगिंग नहीं की जाएगी।’
भाषा
शुभम शफीक
शफीक
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