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Friday, 1 May, 2026
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पश्चिम एशिया संकट: सरकार ने निर्यातकों को दायित्व पूरा करने के लिए दी राहत

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नयी दिल्ली, सात मार्च (भाषा) सरकार ने निर्यातकों को उनके निर्यात दायित्वों को पूरा करने के लिए कुछ विशेष रियायतें दी हैं। एक अधिसूचना के अनुसार, यह कदम पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण माल की आवाजाही में आ रही दिक्कतों को देखते हुए उठाया गया है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा, ‘अंतरराष्ट्रीय पोत परिवहन मार्गों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करने वाले मौजूदा भू-राजनीतिक घटनाक्रमों को देखते हुए और निर्यातकों की सुविधा के लिए कुछ विशिष्ट ‘अग्रिम अधिकार पत्रों’ और ईपीसीजी अधिकार पत्रों की निर्यात दायित्व अवधि को बढ़ा दिया गया है।’

डीजीएफटी के अनुसार, जिन निर्यातकों के निर्यात दायित्व की अवधि एक मार्च, 2026 से 31 मई, 2026 के बीच समाप्त हो रही है, उन्हें अब बिना किसी अतिरिक्त शुल्क या जुर्माने के स्वतः ही 31 अगस्त, 2026 तक का विस्तार दे दिया गया है।

निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु (ईपीसीजी) योजना के तहत घरेलू कंपनियों को शुल्क मुक्त मशीनों के आयात की अनुमति दी जाती है, लेकिन इसके बदले उन्हें एक निश्चित समय सीमा में निर्यात का लक्ष्य पूरा करना होता है।

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह राहत विदेश व्यापार नीति के तहत शुल्क भुगतान के साथ उपलब्ध मौजूदा सुविधाओं के अतिरिक्त है।

निर्यातक लंबे समय से इन दायित्वों को पूरा करने के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे थे।

निर्यात समुदाय पहले से ही अमेरिका के उच्च शुल्कों का सामना कर रहा था। पिछले महीने ईरान पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले से शुरू हुए पश्चिम एशिया संकट ने उनकी चुनौतियां और बढ़ा दी हैं। इस संघर्ष के कारण जहाजों की आवाजाही बाधित हुई है।

इस तनाव ने समुद्री और हवाई माल ढुलाई दरों को भी बढ़ा दिया है, जबकि बीमा प्रीमियम में भी उछाल आया है। यदि यह स्थिति बनी रहती है, तो वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्तुओं की कीमत प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है।

देश का निर्यात जनवरी में 0.61 प्रतिशत बढ़कर 36.56 अरब डॉलर रहा, जबकि व्यापार घाटा तीन महीने के उच्चतम स्तर 34.68 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

भाषा सुमित पाण्डेय

पाण्डेय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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