पटना, पांच अगस्त (भाषा) बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बुधवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि ‘पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता’ (एसएएससीआई) योजना के तहत केंद्र सरकार से प्राप्त राशि को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप 10 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) अथवा संबंधित बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाए।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित एसएएससीआई 2026-27 की समीक्षा बैठक में वित्त सचिव संजय कुमार सिंह, वित्त विभाग की सचिव (व्यय) रचना पाटिल तथा विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव और सचिव शामिल हुए।
बैठक में एसएएससीआई योजना के विभिन्न भागों के तहत बिहार को आवंटित तथा जारी की गई राशि की विभागवार विस्तृत समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव ने कहा कि भाग-तीन (पूंजीगत व्यय लक्ष्य) तथा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, खनन क्षेत्र और सीबीजी सुधार जैसे सुधार-आधारित अन्य भागों में बिहार के प्रदर्शन को शीर्ष पर बनाए रखने के लिए सभी विभागीय सचिव स्वयं योजनाओं की नियमित निगरानी करें।
उन्होंने कहा कि राइट ऑफ वे नियम, 2024 के क्रियान्वयन तथा भारतनेट जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, ऊर्जा विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें, ताकि राज्य को अधिकतम प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो सके।
बैठक में वित्त सचिव संजय कुमार सिंह ने कहा कि भाग-एक के तहत दूसरी किस्त की राशि प्राप्त करने के लिए पहली किस्त की कम से कम 75 प्रतिशत राशि के उपयोग का प्रमाण-पत्र समय पर भेजना अनिवार्य है।
उन्होंने विभागों को राशि का शीघ्र उपयोग सुनिश्चित करने और उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
भाषा सिम्मी शोभना योगेश
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