नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर (भाषा) ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए अब ऑनलाइन परीक्षा पास करना आसान नहीं होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सुरक्षित ड्राइविंग से जुड़े ऑनलाइन पाठ्यक्रम की परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है।
केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन के लिए मंत्रालय की ओर से जारी मसौदे के मुताबिक, सुरक्षित ड्राइविंग से जुड़ा यह ऑनलाइन पाठ्यक्रम कम-से-कम 30 मिनट का होगा।
इसके अलावा, आधार से सत्यापित ऑनलाइन सेवाओं के तहत ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कुछ चुनिंदा सेवाओं के लिए शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव है।
मसौदे में लाइसेंस में दर्ज विवरण में बदलाव के लिए किए गए आवेदनों पर 15 दिन के भीतर निर्णय लेने का भी प्रस्ताव है। आवेदन खारिज किए जाने की स्थिति में इसके कारण बताने होंगे। इसके अलावा, लाइसेंस में नाम और पते में बदलाव के लिए लगने वाला शुल्क समाप्त करने का प्रस्ताव है।
मसौदे के तहत पहचान, आयु और निवास के प्रमाण के रूप में आधार, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ई-राशन कार्ड और जन्म प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज स्वीकार किए जा सकेंगे।
इसके अलावा, नए जारी किए जाने वाले और नवीनीकृत होने वाले प्रत्येक ड्राइविंग लाइसेंस को फॉर्म-7 के तहत लैमिनेटेड या पीवीसी कार्ड के रूप में देने का प्रस्ताव है।
मंत्रालय ने मसौदा नियमों पर संबंधित पक्षों से 30 दिन के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं।
भाषा प्रेम प्रेम रमण
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