नयी दिल्ली, 10 नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने श्रेई इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस की दिवाला समाधान प्रक्रिया पूरी करने के लिए समयसीमा बढ़ा दी है। अब यह प्रक्रिया अगले वर्ष पांच जनवरी तक पूरी करनी होगी।
श्रेई को खरीदने में अब तक तीन इकाइयों ने दिलचस्पी दिखाई है।
कंपनी ने बीएसई को दी सूचना में कहा, ‘‘राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की कोलकाता पीठ ने कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) पूरी करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर पांच जनवरी, 2023 कर दी है।’’
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कोलकाता की इस गैर-बैंकिंग आवास वित्त कंपनी की बिगड़ती वित्तीय स्थिति और शासन संबंधी मुद्दों के कारण इसका प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया था। इसके बाद कंपनी सीआईआरपी प्रक्रिया में चली गई थी।
एलसीएलटी के 31 अक्टूबर, 2022 के एक आदेश के मुताबिक, श्रेई के प्रशासक ने सीआईआरपी पूरी करने के लिए जनवरी, 2023 तक का वक्त मांगा था।
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