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Monday, 3 August, 2026
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भारत-ओमान मुक्त व्यापार समझौते के तहत आयात कोटा के लिए आवेदन आमंत्रित

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नयी दिल्ली, तीन अगस्त (भाषा) सरकार ने भारत-ओमान मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत शुल्क रियायत प्रावधानों के अंतर्गत खजूर और संगमरमर (मार्बल) जैसे उत्पादों के लिए वर्ष 2026-27 के आयात कोटा आवंटन को लेकर सोमवार को आवेदन आमंत्रित किए।

व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के तहत भारत ने ओमान के कुछ उत्पादों के लिए कोटा आधारित शुल्क रियायतें दी हैं। इनमें खजूर, संगमरमर, कॉपर वेल्ड वायर, एल्युमिनियम सिल्लियां (इंगोट), बिलेट और तार तथा एथिलीन ग्लाइकोल, लीनियर एल्काइलबेंजीन जैसे कुछ पेट्रोरसायन उत्पाद शामिल हैं।

यह समझौता एक जून से प्रभावी हुआ है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा, ‘‘भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए शुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के नए आवेदन चार अगस्त, 2026 से 19 अगस्त, 2026 तक आमंत्रित किए जाते हैं।’’

खजूर पर वर्तमान आयात शुल्क 30 प्रतिशत है। समझौते के तहत हर साल 2,000 टन तक खजूर के आयात पर शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा।

इसी तरह, संगमरमर और ट्रैवर्टीन (एक प्रकार का चूना पत्थर) ब्लॉक पर मौजूदा आयात शुल्क 40 प्रतिशत है। लेकिन समझौते के तहत न्यूनतम 150 डॉलर प्रति टन मूल्य वाले आयात पर 25 प्रतिशत शुल्क लागू होगा। यह सुविधा 100 किलो टन (एक लाख टन) के वार्षिक आयात कोटा के अंतर्गत होगी।

इसके अलावा भारत एल्युमिनियम उत्पादों पर भी शुल्क रियायत दे रहा है।

भाषा रमण अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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