मुंबई/नयी दिल्ली, 27 मार्च (भाषा) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने शुक्रवार को मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों और राज्यपालों सहित वीवीआईपी यात्रियों को ले जाने वाले विमान संचालकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।
ये दिशा-निर्देश गैर-निर्धारित विमान और हेलीकॉप्टर संचालकों पर लागू होंगे, जो वीवीआईपी को ले जाते हैं। ये निर्देश जनवरी में हुए उस घातक विमान हादसे की पृष्ठभूमि में भी जारी किए गए हैं, जिसमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी।
विमानन नियामक डीजीसीए ने कहा कि पहले हुए हादसों और घटनाओं के विश्लेषण में पाया गया है कि हवाई पट्टियों/अस्थायी हेलीपैड से उड़ान संचालन के दौरान खासकर चुनावी दौर में वीवीआईपी उड़ानों के समय कई बार निर्देशों का उल्लंघन हुआ और सुरक्षा से समझौता किया गया।
डीजीसीए ने कहा, ‘‘यह आवश्यक है कि सभी संबंधित पक्ष ऐसे उड़ानों के संचालन में सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाएं।’’
भाषा गोला नेत्रपाल
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