scorecardresearch
Wednesday, 14 October, 2026
होमदेशसीआईसी ने आरटीआई विवाद मामले में एनडीएमसी अधिकारियों पर जुर्माना लगाया

सीआईसी ने आरटीआई विवाद मामले में एनडीएमसी अधिकारियों पर जुर्माना लगाया

Text Size:

नयी दिल्ली, 14 अक्टूबर (भाषा) केंद्रीय सूचना आयोग ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) की ओर से दायर सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन पर दो साल से अधिक समय तक जवाब नहीं देने के मामले में नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के कामकाज की विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।

सूचना आयुक्त विनोद कुमार तिवारी ने सीईआरसी को 20,000 रुपये का मुआवजा दिए जाने का निर्देश दिया। साथ ही, नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद के तत्कालीन जन सूचना अधिकारी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने पहले इस मामले को “बेहद चिंताजनक” बताया था।

आयोग ने कहा था कि एक सरकारी वैधानिक संस्था को दूसरी सरकारी संस्था से सामान्य जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार कानून का सहारा लेना पड़ा और एक अन्य वैधानिक आयोग के पास जाना पड़ा।

सीआईसी ने कहा कि सीईआरसी को अपने आरटीआई आवेदन और पहली अपील का जवाब नहीं मिलने के बाद सीआईसी से हस्तक्षेप का अनुरोध करना पड़ा।

कारण बताओ नोटिस पर सुनवाई के दौरान तिवारी ने उन अधिकारियों के कामकाज की जांच करने का निर्देश दिया, जिन्होंने आरटीआई आवेदन और पहली अपील पर ध्यान नहीं दिया।

एनडीएमसी के चेयरमैन को भी आरटीआई आवेदनों की प्रक्रिया, निगरानी और निपटारे में व्यवस्था से जुड़ी कमियों की जांच करने को कहा गया है।

सीईआरसी ने एनडीएमसी से 2007 में नयी दिल्ली में जनपथ स्थित चंद्रलोक भवन में कार्यालय के लिए जगह किराये पर ली थी और 30 जून, 2024 को परिसर खाली करके अगले दिन उसकी चाबियां सौंप दी थी। सीईआरसी ने आरटीआई आवेदन में एनडीएमसी से पूछा था कि परिसर खाली करने के बाद जमा राशि को वापस पाने की क्या प्रक्रिया है।

हालांकि एनडीएमसी ने आरटीआई आवेदन और 19 जून, 2024 को दायर पहली अपील का जवाब नहीं दिया गया। एनडीएमसी ने केंद्रीय सूचना आयोग से सुनवाई का नोटिस मिलने के बाद 8 जुलाई, 2026 को जानकारी उपलब्ध कराई।

सीईआरसी ने बताया था कि एनडीएमसी के पास जमा उसकी कुल सिक्योरिटी राशि 4.86 करोड़ रुपये थी, जिनमें से 3.48 करोड़ रुपये वापस कर दिए गए, जबकि 1.38 करोड़ रुपये कथित बकाया और ब्याज के बदले समायोजित कर दिए गए।

भाषा जोहेब अविनाश

अविनाश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments