पणजी, 30 सितंबर (भाषा) मुंबई उच्च न्यायालय ने गोवा के कला एवं संस्कृति मंत्री रमेश तवडकर और संबंधित प्राधिकारियों को उस जनहित याचिका पर बुधवार को नोटिस जारी किया, जिसमें कनकोना में कथित तौर पर अवैध रूप से बनाए गए एक बंगले को गिराने का अनुरोध किया गया हौ।
कार्यकर्ता काशीनाथ शेट्ये और पांच अन्य लोगों की ओर से दायर जनहित याचिका में दावा किया गया है कि इस निर्माण को नियमित करने की कोशिश की जा रही है।
याचिका में तवडकर और राज्य के संबंधित प्राधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया है।
शेट्ये ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने आज इस मामले में नोटिस जारी किए और अगली सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर की तारीख तय की।’’
जनहित याचिका के अनुसार, पोइंगुइनिम गांव में 527 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना यह बंगला आवश्यक वैधानिक मंजूरियों के बिना 2015 के आसपास बनाया गया था।
याचिकाकर्ताओं ने इस निर्माण को ‘‘नियमित करने की कोशिशों’’ को चुनौती दी है।
भाषा सिम्मी सुरेश
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