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Saturday, 17 October, 2026
होमदेश‘भारत छोड़ने’ का नोटिस मिलने के खिलाफ अभिनेता इमरान खान ने उच्च न्यायालय का रुख किया

‘भारत छोड़ने’ का नोटिस मिलने के खिलाफ अभिनेता इमरान खान ने उच्च न्यायालय का रुख किया

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मुंबई, 17 अक्टूबर (भाषा) अमेरिकी नागरिक और ‘ओसीआई’ कार्डधारक अभिनेता इमरान खान ने मुंबई पुलिस द्वारा जारी उस नोटिस को शनिवार को मुंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसमें उन्हें राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल होकर नियमों के कथित उल्लंघन के लिए 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है।

खान (43) ने अपने वकील जुल्फिकार मेमन के माध्यम से दायर याचिका में इस नोटिस को ‘‘अवैध, अनुचित, कठोर और कानून की नजर में गलत’’ बताया है।

याचिका में उच्च न्यायालय से नोटिस रद्द करने और अंतरिम राहत के तौर पर उस पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है।

याचिका में कहा गया है कि मौजूदा कानून या वैधानिक नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने से रोकता हो।

इस याचिका का उल्लेख तत्काल सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ के समक्ष किए जाने की संभावना है।

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता (खान) को कथित उल्लंघनों पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना नोटिस जारी किया गया।

अभिनेता के खिलाफ पुलिस की यह कार्रवाई इस सप्ताह की शुरुआत में हुई, जब 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में प्रदर्शन के दौरान खान को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था। वहां प्रदर्शनकारी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के प्रदर्शन के समर्थन में जुटे थे। कॉजपा एसआईआर के मुद्दे पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग का रही है।

अधिकारियों के अनुसार, आव्रजन एवं विदेशी नागरिक अधिनियम की धारा 7(2)(सी) और धारा 29 के तहत वैधानिक प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए अभिनेता को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। ये प्रावधान सरकार को विदेशी नागरिकों की आवाजाही पर रोक लगाने और उन्हें अनिवार्य रूप से देश से बाहर भेजने की कार्रवाई करने का अधिकार देते हैं।

भाषा शफीक अविनाश

अविनाश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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