महराजगंज (उप्र), एक सितंबर (भाषा) महराजगंज जिले की एक विशेष अदालत ने 14 साल की नाबालिग किशोरी से बलात्कार के आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एक अधिवक्ता ने सोमवार को यह जानकारी दी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) विजय नारायण सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) पीसी कुशवाहा ने सोमवार को आरोपी शैलेश गुप्ता (25) को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
एडीजीसी सिंह ने बताया कि अदालत ने कहा है कि अगर आरोपी जुर्माना जमा नहीं करता है तो उसे दो महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।
उन्होंने बताया कि घटना पांच मई, 2023 को जिले के चौक थाना क्षेत्र में हुई थी। सिंह ने कहा कि पीड़िता की बहन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद गुप्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने विवेचना पूरी कर अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया और अदालत ने सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई।
भाषा सं आनन्द संतोष
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