scorecardresearch
Sunday, 19 April, 2026
होमदेशमहाराष्ट्र के पालघर में बच्ची के यौन उत्पीड़न के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारवास की सजा

महाराष्ट्र के पालघर में बच्ची के यौन उत्पीड़न के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारवास की सजा

Text Size:

ठाणे, 19 मार्च (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने पालघर जिले में 2018 में छह साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अपराध को “जघन्य” करार दिया।

आरोपी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना पांच अगस्त 2018 को पालघर जिले के वडा तालुका में हुई थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी ने मिठाई देने के बहाने पीड़िता को अपने घर बुलाया और यौन उत्पीड़न किया। घटना के समय बच्ची के माता पिता काम से बाहर गए थे।

यौन उत्पीड़न के दौरान बच्ची को गंभीर चोट आई थीं, जिसे बाद में उसके माता-पिता ने खून से लथपथ पाया।

अदालत ने पीड़िता की “विश्वसनीय” गवाही और उत्पीड़न की पुष्टि करने वाले चिकित्सीय साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया।

अदालत ने कहा कि आरोपी ने “जघन्य” अपराध किया ।

भाषा जोहेब रंजन

रंजन

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments