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Sunday, 17 November, 2024
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उत्तराखंड का यूसीसी रथ — कैसे धामी सरकार ने असम, गुजरात, यूपी को पछाड़कर जीती दौड़

उत्तर प्रदेश के विपरीत, उत्तराखंड में बढ़ता भगवा ज्वार रडार के नीचे चला गया है. इसलिए यह ठीक ही है कि उत्तराखंड यूसीसी विधेयक पारित करने और भाजपा के चुनावी वादे को पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया, जो कि अयोध्या में राम मंदिर के बाद संघ परिवार के एजेंडे में अगला तार्किक कदम था.

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देहरादून: महिलाओं ने डांस किया, ढोल की थाप तेज़ होने लगी और देहरादून के विकास भवन के बाहर ‘जय श्री राम’ और ‘धामी-धामी’ के नारे गूंज उठे क्योंकि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया. 7 फरवरी को जैसे ही विधेयक पारित हुआ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस जीत का जश्न मनाने के लिए पटाखे फोड़े. उन्होंने खुशी से कहा, अगला नंबर असम और फिर गुजरात का होगा.

कुछ किलोमीटर दूर पीएचडी स्कॉलर करिश्मा* (29), एक दलित और उनका लिव-इन बॉयफ्रेंड प्रतीक* (30), एक ब्राह्मण, उत्तराखंड छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं. यूसीसी विधेयक, जो अब एक अधिनियम बनने जा रहा है, में लिव-इन में रहने वाले जोड़ों के लिए अपने रिश्ते को रजिस्डर्ड करना अनिवार्य होगा — ऐसा न करने पर उन्हें जेल जाना पड़ सकता है. केवल आदिवासी समुदायों को उस विधेयक का पालन करने से छूट दी गई है जो धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत और लिव-इन संबंधों के लिए सामान्य नियमों का प्रस्ताव करता है.

छोटे पहाड़ी राज्य के लिए, जहां भाजपा मार्च 2017 से सत्ता पर काबिज़ है, समान नागरिक संहिता का पारित होना पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा किए गए चुनावी वादे को पूरा करता है. अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद यह संघ परिवार के एजेंडे में अगला तार्किक कदम था.

BJP workers distributing sweets outside the Vidhansabha to celebrate the passage of the UCC bill by the state government. Photo: Heena Fatima | ThePrint
राज्य सरकार द्वारा यूसीसी बिल पारित होने की खुशी में भाजपा कार्यकर्ता विधानसभा के बाहर मिठाइयां बांटते हुए | फोटो: हिना फ़ातिमा/दिप्रिंट

लेकिन ज़मीन पर असंतोष और निराशा की सुगबुगाहट है. अल्पसंख्यक समुदायों को डर है कि यूसीसी का इस्तेमाल अंतरधार्मिक रिश्तों और हिंदू-मुस्लिम जोड़ों पर नकेल कसने के लिए किया जाएगा. उत्तराखंड महिला मंच जैसे संगठनों ने चेतावनी दी है कि इससे महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ेगी, जबकि अन्य लोग कड़े भू-कानून के बजाये यूसीसी को प्राथमिकता देने के लिए धामी सरकार से नाराज़ है.

संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, “एक राजनीतिक दल के लिए नीति, नियत और नेतृत्व ज़रूरी है. मोदी जी की यूसीसी लागू करने की प्रबल इच्छा थी. उनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से हमने राज्य विधानमंडल में यूसीसी पारित किया है.”

यूसीसी को बनने में वर्षों लग गए. धामी सरकार के लिए यह उचित है कि देवभूमि उत्तराखंड – जहां उत्तरकाशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ और केदारनाथ हैं – सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में पहला कदम उठाएं.

BJP workers dancing and chanting 'Jai Shri Ram,' 'Bharat Mata Ki Jai,' and 'Dhami Dhami' outside the Uttarakhand Vidhansabha on 7 February | Photo: Heena Fatima | ThePrint
7 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा के बाहर भाजपा कार्यकर्ता ‘जय श्री राम,’ ‘भारत माता की जय,’ और ‘धामी धामी’ के नारे लगाते हुए नाच रहे थे | फोटो: हिना फ़ातिमा/दिप्रिंट

कई लोगों को उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश, असम या गुजरात समान नागरिक संहिता पर जोर देंगे, लेकिन देश में चुनाव होने से बमुश्किल दो महीने पहले उत्तराखंड ने उन्हें हरा दिया.

अपने बड़े पड़ोसी उत्तर प्रदेश की तुलना में जहां योगी आदित्यनाथ सरकार और अयोध्या राष्ट्रीय समाचार चक्र पर हावी हैं, उत्तराखंड में बढ़ता भगवा ज्वार और बढ़ते तनाव, अधिकांश भाग के लिए, रडार के नीचे चले गए हैं. 8 फरवरी को हलद्वानी में हुई सांप्रदायिक झड़प, जिसमें पांच लोगों की मौत भी हो गई, जहां सरकार ने देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए, हिंसा की नवीनतम घटना है. पिछले साल मई में पुरोला कस्बे में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी.

राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई के अनुसार, यूसीसी विधेयक एक “प्रयोग” था, अगर यह विफल हो जाता तो कम से कम प्रभाव पड़ता. उन्होंने बताया कि अगर बीजेपी को किसी भी बड़े राज्य में हार का सामना करना पड़ता है, तो इसका असर पूरे भारत में होगा, जिससे “अधिक सामाजिक अशांति” पैदा होगी. उन्होंने कहा, “उत्तराखंड के आकार को देखते हुए, अगर यह असफल होता, तो राजनीतिक परिणाम को नियंत्रित किया जा सकता था. यह एक मजबूत लोकसभा वाला एक छोटा राज्य है. उत्तराखंड निचले सदन में पांच सांसद भेजता है.”


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यूसीसी भाजपा का अगला कदम था — उत्तराखंड पहले आगे बढ़ा

देहरादून के राजपुर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय में रणनीतिकार प्रेम बहुखंडी अपना लैपटॉप खोलकर बैठे हैं और भाषण लिख रहे हैं. उन्होंने बीजेपी से सवाल करते हुए लिखा, — “क्या आपकी पार्टी ने राज्य को प्रयोगशाला बना दिया है?” कड़े शब्द, लेकिन उन्होंने इस तथ्य से इस्तीफा दे दिया है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कायम रहेगा.

2021 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद धामी ने यूसीसी ड्राफ्ट पर काम करने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय पैनल नियुक्त किया था.

CM Pushkar Singh Dhami at the IRDT Auditorium in Dehradun | Photo: Heena Fatima | ThePrint
देहरादून के आईआरडीटी ऑडिटोरियम में सीएम पुष्कर सिंह धामी | फोटो: हिना फ़ातिमा/दिप्रिंट

उन्होंने कहा, “भाजपा जानती थी कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने में कोई चुनौती या विरोध नहीं होगा. विधानसभा में भाजपा के पास 47 सीटें और कांग्रेस के पास केवल 19 सीटें होने से विधेयक का पारित होना निश्चित था. यही कारण है कि केंद्र सरकार ने परीक्षण मामले के रूप में राज्य को चुना. इन संख्याओं के साथ, इसका कोई मजबूत विरोध नहीं हुआ.”

राज्य भाजपा सदस्यों के लिए यह उपयुक्त है कि उत्तराखंड यूसीसी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य है.

उत्तराखंड स्थित कार्यकर्ता कमला बिष्ट ने कहा, “अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद लोगों में एक मजबूत धार्मिक भावना पैदा हुई है. भाजपा ने विरोध को कम करने और धार्मिक भावना को जीवित रखने के लिए उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया.”

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहाड़ी राज्य पर पूरा ध्यान दे रहे हैं. दिसंबर 2023 में उन्होंने राज्य को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया. दो दिवसीय शिखर सम्मेलन से पहले उन्होंने बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों को गति देने के उद्देश्य से अक्टूबर में लगभग 4200 करोड़ रुपये की 23 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था.

यह सिर्फ विकास और राम मंदिर के ढोल की थाप पर आगे बढ़ रहा उत्तराखंड नहीं था जिसने यूसीसी विधेयक को आगे बढ़ाया. जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद-370 को रद्द करने के अगस्त 2019 के फैसले की व्यापक स्वीकृति ने भाजपा को यूसीसी विधेयक के साथ आगे बढ़ने का संकेत दिया.

मंत्री अग्रवाल ने कहा, “ऐसी आशंका थी कि अनुच्छेद-370 हटने के बाद बहुत खून-खराबा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. बचपन में भी हमें सिखाया गया था कि एक देश में दो संविधान, दो प्रधान या दो प्रतीक नहीं होने चाहिए. प्रधानमंत्री के साहसिक निर्णयों ने राज्य सरकार को प्रेरित किया है.” उन्होंने बताया कि सरकारी नौकरियों में स्थानीय महिलाओं को 30 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य भी है.


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‘यूनिफॉर्मिटी’ के बिना, यूसीसी को सफल बनाना

आदिवासियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखकर धामी सरकार ने एकरूपता के जटिल मुद्दे को दरकिनार कर दिया है. झारखंड, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई आदिवासी समुदाय पहले ही समान नागरिक संहिता के विरोध में आवाज़ उठा चुके हैं. भाजपा सांसद और कानून एवं न्याय पर संसदीय समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने भी आदिवासी आबादी को यूसीसी से बाहर रखने के पक्ष में बात की थी.

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून में अपने घर की छत पर पार्टी सदस्यों के साथ बैठक करते हुए कहा, “जब आदिवासियों को इससे बाहर रखा गया है तो इसे एक-समान कैसे कहा जा सकता है?”

Former Chief Minister of Uttarakhand, Harish Singh Rawat, at his residence in Dehradun | Photo: Heena Fatima | ThePrint
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत देहरादून स्थित अपने आवास पर | फोटो: हिना फ़ातिमा/दिप्रिंट

उन्होंने तर्क दिया कि समान नागरिक संहिता का वादा भाजपा के गठन से पहले ही किया गया था. उन्होंने अनुच्छेद-44 के भाग IV का ज़िक्र करते हुए कहा, “संविधान का मसौदा कांग्रेस की अगुवाई में तैयार किया गया था. जवाहरलाल नेहरू और बी.आर. आंबेडकर के कहने पर, इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया था.” “राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा.”

रावत ने कहा, “ऐसा नहीं है कि हमारा नेतृत्व यह नहीं चाहता था, लेकिन संविधान कहता है कि इस पर आम सहमति बननी चाहिए. जब राज्य की बीजेपी सरकार ने इस पर काम शुरू किया तो यह काम विधि आयोग को सौंप दिया गया. हालांकि, आयोग ने राज्य के अधिकारों सहित कई सवाल उठाए, जिन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया. अगर हर राज्य का अपना समान नागरिक संहिता है, तो सत्ता में रहने वाली पार्टी किसी समुदाय का ध्रुवीकरण करने के लिए इसका दुरुपयोग कर सकती है.”

अल्पसंख्यक समुदाय के नेता इस बात से चिंतित हैं कि विवादास्पद विधेयक हिंदू व्यक्तिगत कानूनों पर कितना प्रभाव डालता है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर इसकी आलोचना करते हुए कहा कि यह विधेयक “सभी समुदायों पर लागू एक ‘हिंदू कोड’ के अलावा और कुछ नहीं है”. दूसरों को डर है कि इसका उपयोग केवल अंतर-धार्मिक और अंतर-जातीय जोड़ों को एक साथ रहने से रोकने और निगरानी करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाएगा. पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले महीने आठ अंतरधार्मिक जोड़ों के सुरक्षा अनुरोधों को खारिज कर दिया.

ऊपरी तौर पर उत्तराखंड यूसीसी लैंगिक न्याय के बारे में दावा करता है, लेकिन लिव-इन रिलेशनशिप पर इसके प्रावधानों ने खतरे की घंटी बजा दी है और नैतिक पुलिसिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पहले से ही बेचैनी और असंतोष की सुगबुगाहट है.

महिलाएं जानती हैं कि इसका क्या मतलब है — और यह सुरक्षा नहीं है

8 फरवरी को उत्तराखंड महिला मंच द्वारा विधेयक के खिलाफ आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग एक चिल्लाहट मैच में बदल गई. सदस्यों में से एक निर्मला बिष्ट ने कहा, “हम धार्मिक हैं, सांप्रदायिक नहीं.” समूह इस बात से नाराज़ है कि धामी सरकार एक ऐसे एजेंडे को आगे बढ़ा रही है जो महिलाओं की मदद के लिए बहुत कम है.

बिष्ट ने कहा, “उत्तराखंड की महिलाओं ने हमेशा जल, जंगल, जमीन और शराब के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और वे आज भी उसी के लिए लड़ रहे हैं. हमारे लिए, मुद्दा यूसीसी नहीं बल्कि अधूरी बुनियादी ज़रूरतें हैं.” ज़मीन और उसकी बिक्री उनकी प्रमुख चिंताओं में से एक है. गैर-निवासियों को बड़े पैमाने पर ज़मीन की बिक्री पर दिसंबर में पूरे उत्तराखंड में व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद, धामी ने सख्त कानून का वादा किया है. जिला मजिस्ट्रेटों को आदेश दिया गया है कि जब तक भू-कानून पर पांच सदस्यीय समिति अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देती, तब तक बागवानी और कृषि उद्देश्यों के लिए बाहरी लोगों द्वारा ज़मीन खरीदने के प्रयासों को अस्वीकार कर दिया जाए.

The Uttarakhand Mahila Manch holds a press conference at the Uttarkashi Press Club to oppose the UCC. They associate it with patriarchy, moral policing. | Heena Fatima | ThePrint
उत्तराखंड महिला मंच ने यूसीसी के विरोध में उत्तरकाशी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की. वे इसे पितृसत्ता, नैतिक पुलिसिंग से जोड़ते हैं | हिना फ़ातिमा/दिप्रिंट

बहुखंडी और कुछ महिला संगठनों का दावा है कि पहाड़ी इलाकों में युवाओं की शादी में कई बाधाएं आती हैं. अस्पतालों और स्कूलों जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के साथ-साथ रोज़गार के अवसरों की कमी और दूसरे राज्यों में प्रवास के कारण महिलाएं शादी के प्रस्तावों को अस्वीकार कर रही हैं. पिथौरागढ़ जैसे क्षेत्रों में युवाओं को शादी करने के लिए नेपाल जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.

पास के एक रेस्तरां में पोस्ट-ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का एक ग्रुप घबराहट भरी हंसी में फूट पड़ा. वे नए विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं और यह भी चर्चा कर रहे हैं कि अगर उनमें से कितने लोग स्थानीय रजिस्ट्रार के साथ अपने लिव-इन रिश्ते को रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं तो वे कितनी जल्दी अपराधी बन सकते हैं. करिश्मा और प्रतीक, जो इस समूह का हिस्सा हैं, चिंतित हैं जबकि उनके दोस्त तर्क देते हैं कि वे शादी भी कर सकते हैं.

तीन साल तक साथ रहने के बाद अपनी प्रेमिका से शादी करने वाले एक युवक ने कहा, “जैसे ही मैंने यह खबर पढ़ी, मुझे इसे आपको भेजने का मन हुआ. अब न चाहते हुए भी तुम्हें शादी करनी पड़ेगी.”

लेकिन यह एक ऐसा कदम है जिसे न तो करिश्मा और न ही प्रतीक उठाने के लिए तैयार हैं — वे अभी भी तलाश कर रहे हैं कि उनके पास क्या है. वे 2018 में मिले, लेकिन जब उन्होंने साथ रहने का फैसला किया, तो उन्हें संभावित मकान मालिकों और यहां तक ​​कि सहकर्मियों से पूर्वाग्रह का अनुभव हुआ. करिश्मा ने कहा, “केवल कुछ ही लोग हमें एक जोड़े के रूप में स्वीकार करते हैं.”

यूसीसी के अनुसार, लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को जिला रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके अलावा, अगर संबंधित जोड़ा 21 वर्ष से कम उम्र का है, तो रिश्ते के रजिस्ट्रेशन के साथ आगे बढ़ने से पहले रजिस्ट्रार को उनके माता-पिता या अभिभावकों को सूचित करना होगा. एक महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन न कराने पर तीन महीने की जेल या 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है.

प्रतीक के साथ अपना रिश्ता दर्ज कराने के बाद करिश्मा अपनी निजता को लेकर चिंतित हैं. उनका डर वास्तविक है — यहां तक कि उदार आवासीय समाज भी एक दलित महिला के लिए एक ब्राह्मण पुरुष के साथ रहने के लिए खुले नहीं हैं. चिंता यह है कि क्या सरकार ऐसा करेगी.

करिश्मा ने कहा, “इससे और अधिक जाति की राजनीति को बढ़ावा मिलेगा. यूसीसी बिल हमारी रक्षा नहीं करता. अपराध होने के बाद ही पुलिस को सूचना दी जाएगी. वे हमारे जैसे जोड़ों को ट्रैक करना चाहते हैं और उन्हें “लव जिहाद” के मामलों के रूप में दर्ज करना चाहते हैं.”

विडंबना यह है कि मंत्री अग्रवाल ने दिल्ली में श्रद्धा वाकर की उसके लिव-इन बॉयफ्रेंड आफताब पूनावाला द्वारा की गई भयानक हत्या का हवाला दिया. उन्होंने तर्क दिया, “यूसीसी महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकेगा.”

दोस्तों का ये ग्रुप सवाल करता है कि अधिकारी फ्लैटमेट्स को प्रेमियों से कैसे अलग कर पाएंगे.

प्रतीक ने मजाक में कहा, “अगर कोई मेरे पीछे आएगा तो मैं अपनी कलाई पर राखी बांधूंगा और कहूंगा कि मैं करिश्मा का भाई हूं.”

(संपादन : फाल्गुनी शर्मा)

(इस ग्राऊंड रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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