कोच्चि, 25 अप्रैल (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने प्रसिद्ध वडक्कुमनाथन मंदिर की सलाहकार समिति को त्रिशूर पूरम उत्सव के सिलसिले में विज्ञापन बोर्ड लगाने की अनुमति दे दी है।
न्यायमूर्ति जियाद रहमान ए ए और न्यायमूर्ति के वी जयकुमार की पीठ ने समिति की याचिका पर यह आदेश पारित किया। समिति ने विज्ञापन बोर्ड लगाने की अनुमति देने से इनकार करने के कोचीन देवस्वओम बोर्ड के हालिया फैसले को चुनौती दी थी।
समिति ने दावा किया कि बोर्ड का फैसला मनमाना और अनुचित है।
इसने अदालत से कहा कि विभिन्न अन्य उत्सवों के लिए विज्ञापन बोर्ड लगाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन 26 अप्रैल को होने वाले त्रिशूर पूरम के लिए अनुमति नहीं दी गई।
अदालत ने दलीलें सुनने के बाद कहा, ‘‘…हमारा मत है कि याचिकाकर्ता यानी मंदिर सलाहकार समिति को त्रिशूर पूरम उत्सव के सिलसिले में विज्ञापन बोर्ड लगाने की अनुमति देने का निर्देश जारी किया जा सकता है।’
प्रसिद्ध त्रिशूर पूरम उत्सव 20 अप्रैल को शुरू हुआ था। त्रिशूर शहर और उत्सव में शामिल होने वाले इसके आसपास के सभी मंदिरों में पारंपरिक तरीके से धार्मिक अनुष्ठान करते हुए ध्वजारोहण किया गया, जो वार्षिक उत्सव की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है।
हालांकि, त्रिशूर में पटाखा बनाने वाली इकाई में विस्फोट होने से लोगों की मौत के कारण इस वर्ष समारोह सादगी से आयोजित किए जाएंगे।
भाषा
सिम्मी नेत्रपाल
नेत्रपाल
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.