मधुबनी, 22 अप्रैल (भाषा) बिहार के मधुबनी में जिला प्रशासन ने स्कूल शिक्षकों के कक्षाओं में अध्यापन के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए निषेधाज्ञा लागू की है।
जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने मंगलवार को यह घोषणा की। वर्ष 2013 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी की इस घोषणा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
शर्मा ने मंगलवार को जिले में “शत-प्रतिशत स्व-गणना” सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ‘जनगणना महोत्सव’ का आयोजन किया था। मधुबनी जिला नेपाल की सीमा से सटा हुआ है।
इस अवसर पर शर्मा ने कहा, “यह आवश्यक है कि शिक्षक कक्षा अवधि में विद्यार्थियों को शिक्षा देने पर ध्यान दें और मोबाइल फोन के उपयोग से दूर रहें। इसी उद्देश्य से पूरे जिले में धारा 163 लागू की गई है। कक्षा अवधि के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल इस धारा का उल्लंघन माना जाएगा।”
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का स्थान लिया है, जिला प्रशासन को सार्वजनिक उपद्रव रोकने या मानव जीवन के लिए खतरे की आशंका होने पर आदेश जारी करने का अधिकार देती है।
शर्मा ने यह भी कहा कि कई विद्यालय भवनों में पर्याप्त स्थान की कमी को देखते हुए कक्षाएं दो पालियों में संचालित की जाएंगी। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई पहली पाली में सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक होगी, जबकि कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की कक्षाएं दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगी।
भाषा कैलाश वैभव
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