गुवाहाटी, 20 मार्च (भाषा) एक स्थानीय अदालत में अभियोजन पक्ष ने जुबिन गर्ग की मौत के मामले में आरोप तय करने की कार्यवाही के दौरान अपनी दलीलें शुक्रवार को पूरी कर लीं। दिवंगत गायक की पत्नी ने यह जानकारी दी।
जुबिन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने पत्रकारों से कहा, ‘‘आरोप निर्धारण की सुनवाई के दूसरे दिन अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलें पूरी कर लीं। आरोपियों में से एक, अमृत प्रभा महंत के बचाव पक्ष के वकील ने अपनी आधी दलीलें पेश कीं।’’
उन्होंने कहा कि अमृत प्रभा के वकील अगली सुनवाई की तारीख पर अपनी दलीलें पूरी करेंगे, उसी दिन अन्य बचाव पक्ष के वकील भी अपनी दलीलें पेश करेंगे।
इस मामले की सुनवाई कर रहे कामरूप महानगर जिला एवं सत्र न्यायालय ने अगली सुनवाई की तारीख 30 मार्च तय की है।
गर्ग (52) सिंगापुर में आयोजित ‘नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल’ (एनईआईएफ) में भाग लेने गए थे, जहां 19 सितंबर को समुद्र में तैरते समय रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई थी।
राज्य सरकार के अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में रोजाना सुनवाई करने के लिए एक विशेष ‘फ़ास्ट-ट्रैक’ (त्वरित) सत्र अदालत गठित की है। बक्सा जिला न्यायाधीश शर्मिला भुइयां इस विशेष अदालत की अध्यक्षता करेंगी।
असम पुलिस की सीआईडी के एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने इस मामले की जांच की थी और यहां एक स्थानीय अदालत में अपना आरोपपत्र दायर किया था।
इस मामले के लिए सरकार द्वारा पहले ही पांच सदस्यीय विशेष लोक अभियोजक दल नियुक्त किया गया था।
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देवेंद्र माधव
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