नयी दिल्ली, 11 मार्च (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की अपनी पड़ोसियों पर नस्ली टिप्पणी करने के आरोपी दंपति को 30 दिनों की अंतरिम जमानत दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समर विशाल ने आरोपी हर्ष प्रिय सिंह और रूबी जैन को 25,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर अंतरिम जमानत दे दी।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘‘आरोपी लगभग 15 दिनों से हिरासत में हैं। पीड़ितों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और मुख्य घटना का वीडियो रिकॉर्ड है। अभियुक्तों द्वारा किए गए आचरण की निंदनीय प्रकृति के बावजूद, मेरा यह दृढ़ मत है कि इस स्तर पर उन्हें कारावास में रखने से कोई लाभ नहीं होगा।’’
अदालत ने आरोपियों को निर्देश दिया कि वे जांच को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे और न ही शिकायतकर्ताओं या अन्य गवाहों को डराने-धमकाने का प्रयास करेंगे।
अदालत ने 13 अप्रैल तक अंतरिम जमानत देते हुए कहा, ‘‘मेरे विचार से, जमानत देते समय कड़ी शर्तें लगाकर और इस स्तर पर नियमित जमानत देने के बजाय, उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करके और इस अवधि के दौरान उनके आचरण का अवलोकन किया जा सकता है।’’
पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में पूर्वोत्तर की तीन महिलाओं पर नस्ली टिप्पणी करने के आरोप में दंपति को 25 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
दोनों पक्षों के बीच विवाद तब शुरू हुआ जब तीनों महिलाओं के किराए के मकान में एयर कंडीशनर लगाते समय मलबा नीचे वाले तल पर रह रहे दंपति के घर पर गिर गया। यह घटना 20 फरवरी को हुई थी।
भाषा शफीक देवेंद्र
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