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Friday, 10 October, 2025
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मणिपुर ने ‘अत्यधिक विषाक्त’ रसायन वाले दो कफ सिरप ब्रांड पर प्रतिबंध लगाया

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इंफाल, 10 अक्टूबर (भाषा) मणिपुर सरकार ने शुक्रवार को कफ सिरप के दो ब्रांड पर प्रतिबंध लगा दिया, जिनमें ‘अत्यधिक विषाक्त रसायन’ पाया गया।

औषधि नियंत्रण विभाग ने मणिपुर में इन दोनों उत्पादों की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है तथा सभी खुदरा विक्रेताओं, वितरकों और दुकानदारों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित बैचों को तुरंत दुकानों से हटा लें एवं अनुपालन रिपोर्ट दें।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के औषधि नियंत्रण प्रशासन द्वारा जारी किये गये एक बयान में ‘उपभोक्ताओं, खुदरा विक्रेताओं और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को दो कफ सिरप ब्रांड की खरीद और उपयोग के खिलाफ सार्वजनिक चेतावनी दी गई है, जिनमें अत्यधिक विषाक्त रसायन, डाइएथिलीन ग्लाइकॉल की मिलावट पाई गई है।’

इसमें कहा गया है कि मध्यप्रदेश सरकार की औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि गुजरात में निर्मित दोनों सिरप ‘रीलाइफ’ और ‘रेसिपफ्रेश टीआर’ डायथिलीन ग्लाइकॉल से संदूषित थे, जो एक जहरीला औद्योगिक विलायक है, तथा उससे तीव्र विषाक्तता, गुर्दे की विफलता और यहां तक ​​कि मौत भी हो सकती है।

दोनों कफ सिरप के आगे वितरण को रोकने के लिए राज्य की मेडिकल दुकानों और अस्पतालों में निगरानी बढ़ा दी गई है।

बयान में कहा गया है कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सलाह दी गई है कि वे उन रोगियों में डायथिलीन ग्लाइकॉल विषाक्तता के लक्षणों के प्रति सतर्क रहें, जिन्होंने संभवतः सिरप का सेवन किया हो।

भाषा तान्या राजकुमार

राजकुमार

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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