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Friday, 10 October, 2025
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दिल्ली की अदालत ने पूर्व पत्नी से घर का कब्जा वापस लेने का निर्देश दिया

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नयी दिल्ली, सात अक्टूबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने आपसी तलाक समझौते का उल्लंघन करते हुए अलग रह रही पत्नी से घर का कब्जा वापस लेने का निर्देश दिया है।

कुटुंब अदालत की न्यायाधीश सावित्री इस मामले में पति की याचिका पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें कहा गया था कि उसकी पूर्व पत्नी ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है, जिसके तहत 11 लाख रुपये की पूरी और अंतिम राशि देने पर सहमति बनी थी।

अधिवक्ता मनीष भदौरिया ने अपनी याचिका में कहा, ‘‘11 लाख रुपये की पूरी और अंतिम राशि प्राप्त करने के बावजूद, उसने उक्त समझौते का पूरी तरह से उल्लंघन किया है और संपत्ति की पहली मंजिल पर भी घुसपैठ की है।’’

गत 16 सितंबर के आदेश में, अदालत ने कहा था, ‘‘उसने (पूर्व पत्नी ने) यह साबित करने की कोशिश की है कि वह पहले से ही संपत्ति की पहली मंजिल पर रह रही है। अगर ऐसा होता, तो समझौते में इसका स्पष्ट उल्लेख होता।’’

अदालत ने कहा कि महिला ने यह दलील देकर अदालत की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश की कि वह तलाकशुदा है और स्कूल जाने वाले दो नाबालिग बच्चों की जिम्मेदारियां संभालने वाली एक असहाय महिला है।

अदालत ने कहा, ‘‘एक बार जब वह पूरी और अंतिम समझौता राशि स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई, तो संपत्ति में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं बची। उसे बेईमानी करने, समझौते का उल्लंघन करने और धोखाधड़ी से उस संपत्ति पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिसकी वह कभी हकदार नहीं थी।’’

अदालत ने कहा कि पति ने दूसरी शादी कर ली है और उसे अपने इस्तेमाल के लिए जगह चाहिए।

अदालत ने कहा कि महिला को संपत्ति खाली करने का एक मौका दिया गया था, लेकिन वह अड़ी रही, जिसके कारण बलपूर्वक प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी।

इसके बाद अदालत ने संपत्ति की पहली मंजिल पर कब्ज़ा वापस लेने का निर्देश दिया।

कब्जा रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 8 अक्टूबर की तारीख तय की गई है।

भाषा वैभव नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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