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Sunday, 19 April, 2026
होमदेशअर्थजगतअदालत ने 11 ऑनलाइन विक्रेताओं को ट्रेडमार्क उल्लंघन नहीं करने का निर्देश दिया

अदालत ने 11 ऑनलाइन विक्रेताओं को ट्रेडमार्क उल्लंघन नहीं करने का निर्देश दिया

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नयी दिल्ली, चार अक्टूबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने ‘चिकनन्यूट्रिक्स’ ट्रेडमार्क या उससे भ्रामक रूप से मिलते-जुलते चिन्ह का इस्तेमाल करके उत्पादों को बेचने से 11 ऑनलाइन कंपनियों और विक्रेताओं को प्रतिबंधित कर दिया है।

न्यायमूर्ति तेजस करिया ने पंजीकृत ट्रेडमार्क ‘चिकनन्यूट्रिक्स’ के मालिक फुललाइफ हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।

इस याचिका में ट्रेडमार्क के उल्लंघन पर स्थायी रोक लगाने का अनुरोध किया गया था।

फुललाइफ के अधिवक्ता सुमित नागपाल ने कहा कि ई-कॉमर्स मंच मीशो ने 11 विक्रेताओं को उल्लंघनकारी उत्पादों की निरंतर लिस्टिंग की अनुमति दी थी।

शनिवार को उपलब्ध कराए गए 25 सितंबर के आदेश में उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में 11 विक्रेताओं या उनके प्रतिनिधियों को वादी (फुललाइफ) के पंजीकृत ट्रेडमार्क ‘चिकनन्यूट्रिक्स’ या भ्रामक रूप से मिलते-जुलते चिह्न का उपयोग करके उत्पादों के निर्माण, बिक्री, विज्ञापन या प्रचार से रोक दिया।

भाषा योगेश पाण्डेय

पाण्डेय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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