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Monday, 27 April, 2026
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बर्खास्त एपीएससी अधिकारियों को बहाल करने के लिए उच्च न्यायालय का कोई निर्देश नहीं : हिमंत

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गुवाहाटी, 27 जून (भाषा) असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि ‘नौकरी के बदले पैसे’ वाले एपीएससी घोटाले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के हालिया आदेश में राज्य सरकार को बर्खास्त दागी अधिकारियों को बहाल करने का निर्देश नहीं दिया गया है।

शर्मा ने दावा किया कि अदालत के आदेश में इन पूर्व अधिकारियों के लिए केवल ‘गैर-कलंकपूर्ण’ निर्वहन पत्र जारी करने के लिए कहा गया था, ताकि वे भविष्य में रोजगार प्राप्त कर सकें।

मुख्यमंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) नौकरी घोटाले से संबंधित एक मामले में 20 जून के अदालती आदेश का जिक्र करते हुए यह बात कही।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने कल उच्च न्यायालय के आदेश की जांच की। उसमें बर्खास्त अधिकारियों को उनकी नौकरी पर बहाल करने का कोई निर्देश नहीं है।’’

शर्मा ने दावा किया, ‘‘हमें केवल इतना बताया गया है कि बर्खास्तगी आदेश को गैर-कलंकपूर्ण बनाया जाए, जिसमें एपीएससी या किसी अन्य बात का कोई उल्लेख न हो और यह कहा गया हो कि उन्हें (अधिकारियों को) असंतोषजनक प्रदर्शन के लिए बर्खास्त किया गया है।’’

भाषा रवि कांत सुरेश

सुरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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