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Thursday, 21 November, 2024
होमफीचर'तुम कश्मीरी ऐसे ही हो' - रेप, मर्डर के लिए रफीक की गलत गिरफ्तारी से उसे 7 साल की सजा भुगतनी पड़ी

‘तुम कश्मीरी ऐसे ही हो’ – रेप, मर्डर के लिए रफीक की गलत गिरफ्तारी से उसे 7 साल की सजा भुगतनी पड़ी

एक रात आर्थर रोड जेल में 'द कश्मीर फाइल्स' दिखाई गई. रफीक परेशान था. एक कैदी अचानक उस पर गुस्से में चिल्लाया, "तुम कश्मीरी लोग ऐसे ही हो."

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राजौरी: जम्मू-कश्मीर में रफीक चौधरी के घर और गांव में जीवन बिल्कुल वहीं है जहां उन्होंने सात साल पहले छोड़ा था जब उन्हें घातक बलात्कार के आरोप में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

पहाड़ की चोटी पर उसके समुद्री हरे-भरे घर में, ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया है. छत से नंगे बल्ब लटक रहे हैं, दीवारों से प्लास्टर उखड़ रहा है और तार ढीले होकर लटक रहे हैं. बाहर कभी लहलहाने वाले मक्के के खेत सूख गए हैं, जिन्हें पिछले कुछ वर्षों में भुला दिया गया है.

और फिर वह पिछले महीने घर लौट आया.

रफ़ीक की ग़लत गिरफ़्तारी के कारण उसे अपने जीवन के सात साल बर्बाद करने पड़े. उस वक्त वह सिर्फ 21 साल के थे. 31 जुलाई 2023 को, मुंबई की एक सत्र अदालत ने उन्हें 74 वर्षीय महिला की हत्या और कथित बलात्कार से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया. न्यायाधीश ने यहां तक कहा कि यह “संभावना” है कि पुलिस ने उसके खिलाफ झूठे सबूत रखे हैं.

अगले दिन, रफीक 28 वर्षीय व्यक्ति के रूप में मुंबई की आर्थर रोड जेल से बाहर आया. जैसा कि पुरानी तस्वीरों से पता चलता है, वह अब बच्चे जैसी शक्ल वाला नहीं था और उसके बालों में भूरे रंग की धारियां बिखरी हुई थीं.

उनकी बीमार मां जुबैदा बेगम ने कहा, “हर किसी के लिए, यह सात साल है; मुझे यह 14 साल जैसा लगता है. अब उसके चेहरे को देखने से मेरा जी नहीं भरता.”

रफीक के पिता, 55 वर्षीय वली मोहम्मद चौधरी को राहत है कि उनका बेटा अब एक स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन उसके अंदर काफी कड़वाहट भी है.

उन्होंने कहा, “पुलिस ने मान लिया कि वह सिर्फ जम्मू-कश्मीर का एक प्रवासी मजदूर था, और कोई भी उसके लिए लड़ने के लिए 2,000 किमी से अधिक की यात्रा करके मुंबई नहीं आएगा.”

रफ़ीक जम्मू के राजौरी जिले के दरहाल ब्लॉक के सुदूर गांव नेदिया में अपने घर के पास की पहाड़ियों में ऑपरेट करने के लिए पैसे बचाने और एक टूरिस्ट वाहन खरीदने का सपना देखा करता था. लेकिन वे योजनाएं अब दूर की कौड़ी लगती हैं.

जेल से रिहा होने के 12 दिन बाद जब दिप्रिंट ने रफीक से मुलाकात की तो उन्होंने कहा, “जेल में मेरे समय के दौरान मेरी मां बेहद बीमार पड़ गईं. मैं पहले उसकी देखभाल करना चाहता हूं.”

जमानत की सारी उम्मीदें खत्म होने के साथ, रफीक ने कहा कि उसे हर गुजरते दिन का भारी बोझ महसूस हो रहा है, लेकिन उसने अभियोजन पक्ष के मामले को धीरे-धीरे बिखरते हुए भी देखा है.

खोए हुए लग रहे थे और उन्होंने अपने सबसे छोटे भतीजे जो उनके जेल में बिताए वर्षों के दौरान पैदा हुआ था, उसको अपने पास चिपकाते हुए कहा, “[लेकिन] मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं.”

अब रफीक मुंबई लौट आए हैं. उन्होंने उसी मध्यवर्गीय आवासीय सोसायटी में चौकीदार के रूप में अपनी नौकरी फिर से शुरू कर दी है, जहां उन्होंने पहले काम किया था. उन्होंने बांहें फैलाकर उनका स्वागत किया.

“उन्होंने एक निर्दोष लड़के को गिरफ्तार किया, जो अदालत में साबित हो चुका है. सोसायटी में हम सभी इससे खुश हैं,” जोगेश्वरी (पश्चिम) के ओशिवारा में निवासी और रिजवान को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष आसिफ गुलामरसूल ने कहा, “हमें इसकी परवाह नहीं है कि कोई क्या कहता है. हम बस यही चाहते हैं कि वह हमारे लिए फिर से काम करें.”

एक तरह से, रफ़ीक का जीवन पूरी तरह से बदल गया है, क्योंकि इसी समाज के दायरे में उसका दुःस्वप्न 2016 में एक निवासी की भीषण हत्या के साथ शुरू हुआ था.

एक सुखद शुरुआत

रफ़ीक ने नौवीं कक्षा पूरी करने के तुरंत बाद, 2012 में जम्मू की एक छोटी गुज्जर मुस्लिम बस्ती से मुंबई तक का सफर तय किया.

उस समय, रिज़वान हाउसिंग सोसाइटी में वली मोहम्मद एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते थे और उन्होंने अपने बेटे के भविष्य के लिए एक अच्छी योजना बनाई थी. रफ़ीक को उनके अधीन ट्रेनिंग लेनी थी और सोसायटी के चौकीदार के रूप में कार्यभार संभालना था; इसके बाद वली मोहम्मद खुद परिवार की देखभाल के लिए जम्मू लौटने वाले थे.

वली ने बताया, “पहाड़ियां अब हमारे घर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं. अधिकांश पुरुष काम करने के लिए या तो मुंबई या सऊदी और कतर चले जाते हैं. मेरे बड़े बेटे ने कतर जाने से पहले कुछ वर्षों तक कैब ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड के रूप में काम किया. मैंने सोचा कि अब समय आ गया है कि रफीक भी कमाए.”

Old photo of Rafik
रफ़ीक की एक पुरानी तस्वीर उसके मोबाइल फ़ोन पर | ज्योति यादव | दिप्रिंट

2015 में, वली मोहम्मद गांव लौट आए और रफीक अपने पिता की जगह पर काम करने लगे.

रफीक ने याद करते हुए कहा, “मैंने सोसायटी के ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया, रजिस्टर मेनटेन करना, सीसीटीवी की निगरानी करना, बच्चों को स्कूल छोड़ना और यहां तक कि निवासियों के लिए किराने का सामान भी खरीदना शुरू कर दिया.”

इस काम से उन्हें प्रति माह 18,000 रुपये मिलते थे और कुछ अतिरिक्त नकदी के लिए वे रात में कैब चलाते थे, जिससे उनकी कमाई में 12,000 रुपये और जुड़ जाते थे.

गुलामरसूल, जो उस समय सोसायटी के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे, ने कहा, “हम उसके आदी हो गए थे. वह ईमानदार और मददगार था व किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था,”

फिर, सब कुछ बदल गया.


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उपनगरों में हत्या

11 फरवरी 2016 को, निवासी अब्दुल रशीद सुबह 9 बजे अपनी 74 वर्षीय पत्नी मुमताज को अपने घर, डी विंग के फ्लैट नंबर 1 में अकेला छोड़कर काम पर चले गए.

अगले कुछ घंटों में अब्दुल ने उसे कई बार फोन किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया. चिंतित होकर, उन्होंने अपने पोते, अहमद जुनैद बादशाह, जो एक अलग सोसायटी में रहते थे, से मुमताज़ के बारे में पता करने के लिए कहा.

दोपहर 12:45 बजे पोता फ्लैट पर पहुंचा. जब किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो उसने बेडरूम की खिड़की से झांककर देखा. उसने देखा कि उसकी नानी फर्श पर बेजान पड़ी थी. अदालती दस्तावेज़ों से पता चलता है कि जब उसने दरवाज़ा तोड़ा, तो उसने अपनी नानी की गर्दन पर खून और चाकू के घाव देखे.

पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. अपराधी का पता लगाने में मदद के लिए एक खोजी कुत्ते को भी साथ लाया गया. हालांकि रफ़ीक बिल्डिंग में था, कुत्ता सड़क की ओर भाग गया.

रफीक को याद आया कि मुमताज का शव मिलने के तुरंत बाद उसे एक कठिन काम सौंपा गया था. उसने कहा, “अब्दुल रशीद ने मुझे अपनी पत्नी का खून धोने की जिम्मेदारी दी थी और मैंने वैसा ही किया जैसा कहा गया था.”

बाद में, जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करने और अपनी पूछताछ जारी रखने के लिए लौटी, तो रफीक ने दावा किया कि उसने स्वेच्छा से उनकी सहायता की. उन्होंने कहा, “अगले तीन दिनों तक, उन्होंने मुझसे जो भी करने के लिए कहा, मैंने मदद की.”

लेकिन तभी अधिकारियों ने रफीक को थाने आने को कहा. जब वह वहां पहुंचा तो उसे एक झटका लगा. उन्होंने कहा, ”उन्होंने मुझे हवालात में डाल दिया.”

वे मेरे साथ जो मजाक कर रहे थे वह आरोप में बदल गया. उन्होंने मुझ पर हथकड़ियां डाल दीं और मुझे अपराधी जैसा बना दिया – रफीक चौधरी

आसिफ गुलामरसूल और अब्दुल रशीद दोनों ने अदालत में गवाही दी कि 11 से 21 फरवरी के बीच जांच अवधि के दौरान जब भी वे पुलिस स्टेशन गए तो उन्होंने रफीक को पुलिस स्टेशन में देखा.

रफीक के अनुसार, पुलिस ने अंततः उसे पहाड़ियों में अपने घर लौटने की सलाह के साथ रिहा कर दिया.

रफीक ने कहा, “एक पुलिसकर्मी ने मुझसे कहा कि मामला उलझता जा रहा है और उन्हें अब मेरी जरूरत नहीं है.”

‘मैंने पुलिसकर्मियों को उनके परिवारों के लिए खरीददारी करने में मदद की’

हवालात से बाहर निकले रफीक ने पुलिस से सलाह ली और घर जाने के लिए ट्रेन पकड़ ली. लेकिन यह वह घर वापसी नहीं थी जिसका वह इंतज़ार कर रहा था. जब वह रास्ते में ही था, उसके पिता का फोन आया – मुंबई पुलिस के तीन अधिकारी उसकी तलाश में नेदिया गांव पहुंचे थे.

आश्चर्यचकित हुए परिवार ने जांच अधिकारी परमेश्वर बाबासाहेब गनमे सहित पुलिसकर्मियों का अपने छोटे, आधे-निर्मित घर में स्वागत किया. रफ़ीक की मां, ज़ुबैदा को उन्हें नमकीन चाय और खाना देना याद आया.

यह बात तेजी से फैल गई कि रफीक को ले जाने के लिए पुलिस ने 2,000 किमी की यात्रा की है और क्षेत्र के कई ग्राम प्रधान समर्थन देने के लिए उसके घर तक पहुंचे.

दरहाल में रफीक का घर

राजौरी जिले के दरहाल में रफीक के पहाड़ी की चोटी पर स्थित घर का एक दृश्य. ठीक नीचे वाला घर उसके चाचा का है

Rafik's house in Darhal
राजौरी जिले के दरहाल में रफीक के पहाड़ी की चोटी पर स्थित घर का एक दृश्य। ठीक नीचे वाला घर उसके चाचा का है | ज्योति यादव | दिप्रिंट

इसके बाद, मुंबई पुलिस अधिकारी दरहाल पुलिस स्टेशन गए और स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) से कहा कि उन्हें रफीक को वापस मुंबई ले जाना है.

वली मोहम्मद ने कहा, “उन्होंने SHO को बताया कि रफ़ीक की मुंबई में ज़रूरत थी, वे मामले में रफ़ीक की मदद चाहते थे. उन्होंने कहा कि सोसायटी के सदस्यों ने शिकायत की कि रफीक उन्हें बताए बिना चला गया.”

SHO ने रफीक को मुंबई पुलिस के साथ जाने के लिए तभी सहमति दी जब उन्होंने एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसमें कहा गया था कि वह स्वेच्छा से उनके साथ जा रहा था.

रफ़ीक ज़्यादा चिंतित नहीं था. जब पुलिस अधिकारियों ने वैष्णो देवी के लिए एक चक्कर लगाने का प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने तुरंत टूर गाइड की भूमिका निभा ली.

रफीक ने कहा, “मैंने उनकी यात्रा में और उनके परिवारों के लिए खरीददारी करने में मदद की.”

लेकिन 3 मार्च 2016 को जैसे ही समूह मुंबई में ट्रेन से बाहर निकला, पुलिसकर्मियों का व्यवहार अचानक बदल गया. पहले वाला दोस्ताना मजाक नहीं रह गया था.

रफ़ीक ने कहा, जो अभी भी अविश्वास में है, “वे मेरे साथ जो मजाक कर रहे थे, वह आरोप में बदल गया. उन्होंने मुझ पर हथकड़ी लगा दी और मुझे एक अपराधी की तरह दिखाया, भले ही मैं उनकी मदद कर रहा था.”

उसके बाद, घटनाएं तेजी से सामने आईं. उनका ग्रेट मुंबई ड्रीम पूरा हो गया.

परस्पर विरोधी प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्वीकारोक्ति

4 मार्च 2016 को, पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और घोषणा की कि उन्होंने मामले को सुलझा लिया है. उन्होंने दावा किया कि उनका संदेह तब पैदा हुआ जब रफीक जम्मू के लिए “भाग गया” और उन्होंने आपत्तिजनक भौतिक साक्ष्य बरामद किए थे.

पुलिस के अनुसार, रफीक ने मुमताज की हत्या कर दी थी क्योंकि उसे चौकीदार की नौकरी से निकाला जाने वाला था और इसलिए, वह निवासियों को डराना और नए गार्ड के बारे में संदेह पैदा करना चाहता था. उन्होंने दावा किया कि बुजुर्ग पीड़ित इस कथित चाल में सिर्फ एक “आसान निशाना” था.

हालांकि, पुलिस एक चीज़ के लिए तैयार नहीं थी: रिज़वान सोसाइटी ने मामले को स्पष्ट करने के लिए एक जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि रफीक को नौकरी से नहीं हटाया गया है और आरोप लगाया कि उसे पुलिस द्वारा फंसाया जा रहा है.

लेकिन रफ़ीक के लिए बहुत देर हो चुकी थी. उन्होंने एक स्वीकारोक्ति पर हस्ताक्षर किए थे.

उन्होंने कहा कि उन्होंने अत्यधिक दबाव में ही ऐसा किया. आगे उन्होंने कहा, “मुझे अकथनीय यातना का सामना करना पड़ा. एक बिंदु पर, मैं बिल्कुल टूट गया. वे मराठी में एक पेपर लाए, जिसे मैं पढ़ नहीं सका. मैंने उर्दू या अंग्रेजी में पेपर की मांग की, लेकिन फिर वे मेरे साथ क्रूर हो गए.”

आख़िरकार, उन्होंने कहा, उन्होंने हार मान ली और अपना नाम कागज़ पर लिख दिया. रफीक को 14 मार्च 2016 को आर्थर रोड जेल भेज दिया गया था. पुलिस ने कुछ महीनों के भीतर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 452 (चोट पहुंचाने की तैयारी के बाद घर में अतिक्रमण) और 302 (हत्या) के तहत आरोप पत्र दायर किया.

हमने इस मामले पर चौबीसों घंटे काम किया और बुरे सपने आए. यदि हम अपने साक्ष्यों के प्रति आश्वस्त नहीं होते तो हमने ऐसा नहीं किया होता. -परमेश्वर गणमे, आईओ

रफीक ने कहा कि जेल जाने के एक सप्ताह के भीतर ही वह डिप्रेशन में चला गया.

उन्होंने कहा, “अन्य कैदी मुझसे आरोपों के बारे में पूछने लगे. जब उन्होंने बताया कि उन आरोपों का क्या मतलब है, तो मैं खाना और सोना भूल गया.” उन्होंने कहा, हफ्तों तक उन्हें एक अलग सेल में अलग-थलग रखा गया, जब तक कि उनके पिता यह खबर लेकर नहीं आ गए कि एक वकील को काम पर रखा गया है.

एक चौंकाने वाला नया आरोप

जबकि रफ़ीक को बंद कर दिया गया था, समर्थकों की एक छोटी टीम ने बाहर उसके हित के लिए रैली की. रिज़वान हाउसिंग सोसाइटी के कई सदस्य उसकी कानूनी फीस के हिस्से के लिए धन जुटाने में मदद करने के लिए एक साथ आए. उनके पिता ने अपनी सेवानिवृत्ति की योजना को स्थगित कर दिया और आवासीय सोसायटी में अपनी पुरानी नौकरी पर लौटकर मुंबई चले गए.

अप्रत्याशित हलकों से भी मदद मिली. गुलामरसूल ने दावा किया कि रफीक की बेगुनाही से आश्वस्त एक सहानुभूतिपूर्ण पुलिसकर्मी ने बचाव के लिए महत्वपूर्ण सबूत प्रदान किए.

दिप्रिंट से बात करते हुए गुलामरसूल ने कहा, ”एक पुलिसकर्मी ने सीसीटीवी फुटेज की कॉपी बनाई और हमें दे दी.” इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं दिखा.

इस थोपे हुए केस के लिए सोसायटी के निवासी वली मोहम्मद को एक अच्छा वकील नियुक्त करने में मदद करने के लिए एकजुट हुए. वकील वहाब खान ने मामला उठाया और वली से वादा किया: “यदि आपका बेटा निर्दोष है, तो मैं उसे बाहर निकाल दूंगा.”

रफीक और उसके पिता वली

Rafik and his father Wali
रफीक अपने 55 वर्षीय पिता वली मोहम्मद चौधरी के साथ. वली ने मुंबई में रफीक का समर्थन करने के लिए 7 साल तक जम्मू में अपनी जान जोखिम में डाल दी | ज्योति यादव | दिप्रिंट

8 जुलाई 2016 को रफीक का मुकदमा गोरेगांव की सत्र अदालत में शुरू हुआ. साढ़े सात साल की अवधि में, 26 गवाही हुई.

बीच में, लगभग तीन साल की सुनवाई के दौरान, एक और बम गिर पड़ा. पुलिस ने दावा किया कि मुमताज की हत्या से पहले उसके साथ बलात्कार किया गया था. इस आरोप के समर्थन में, उन्होंने सबूत के तौर पर वीर्य से सना हुआ पायजामा और एक बोल्ट प्रस्तुत किया. अदालत ने आईपीसी की धारा 376 (यौन उत्पीड़न के लिए सजा) के तहत आरोप स्वीकार कर लिया.

वकील खान ने कहा, “धारा 376 का मतलब था कि रफीक को सत्र और उच्च न्यायालयों में जमानत से वंचित कर दिया जाएगा क्योंकि उसे यौन रूप से विकृत व्यक्ति करार दिया गया था.”


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‘अपर्याप्त साक्ष्य’ और बरी होना

जमानत की सारी उम्मीदें खत्म होने के साथ, रफीक ने कहा कि उसे हर गुजरते दिन का भारी बोझ महसूस हो रहा है, लेकिन उसने अभियोजन पक्ष के मामले को धीरे-धीरे बिखरते हुए भी देखा है.

पुलिस का कहना था कि रफीक ने अपनी नौकरी बरकरार रखने के लिए निवासियों में डर पैदा करने के लिए मुमताज की हत्या कर दी, लेकिन रिजवान सोसाइटी के सदस्यों ने अदालत में इस सिद्धांत को खारिज कर दिया. गुलामरसूल और दो अन्य सदस्यों, डॉ. नौशीन इमरान मेनन और मोहम्मद यूसुफ अब्दुल करीम शेख ने कहा कि रफीक को नौकरी से बर्खास्तगी का सामना नहीं करना पड़ रहा है.

पुलिस ने कुछ सेल्फ गोल भी तय किये. उन्होंने दावा किया था कि रफ़ीक हत्या के तुरंत बाद घर के लिए “फरार” हो गया था, लेकिन दरहाल पुलिस स्टेशन में उनके खुद के दस्तखत किए हुए अंडरटेकिंग ने इस सिद्धांत को झूठा साबित कर दिया. इसमें कहा गया कि रफीक स्वेच्छा से उनके साथ गया था.

पीड़िता के पति सहित गवाहों ने हत्या के बाद के दिनों में रफ़ीक को पुलिस स्टेशन में देखने की पुष्टि की.

बलात्कार का अतिरिक्त आरोप भी अदालत में टिक नहीं पाया. पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य – वीर्य से सनी कुछ वस्तुएं – यौन उत्पीड़न को साबित करने में विफल रहीं. अदालत ने कहा कि चिकित्सा अधिकारी ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बलात्कार के बारे में “कुछ भी नहीं बताया”.

रफीक ने अदालत को बताया, “जब मैं हवालात में था, पुलिस ने मेरा वीर्य ले लिया था और सबूत बना दिए थे.”

तब पुलिस ने कहा था कि रफीक बी विंग में दाखिल हुआ और छत के रास्ते डी विंग में पहुंचा और हत्या कर दी. हालांकि, अभियोजन पक्ष ने कभी भी इस आशय का सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड पर नहीं रखा. इसके अलावा, जांच अधिकारी ने स्वीकार किया कि रिकॉर्डिंग में केवल रफीक को बी विंग में प्रवेश करते हुए दिखाया गया है.

अंततः, 31 जुलाई 2023 को, अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के पास “किसी भी आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री” नहीं थी.

अदालत के आदेश, जिसकी एक प्रति दिप्रिंट के पास है, में कहा गया है, “ऐसे गंभीर अपराधों में, जांच अधिकारी ने अपराध स्थल की जांच करते समय कोई खुफिया जानकारी नहीं दिखाई है, जिसकी आमतौर पर वरिष्ठ अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है.”

इसमें कहा गया है, “मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, आरोपी का बचाव संभव प्रतीत होता है.”

रफ़ीक के परिवार को जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा आहत किया, वह यह अहसास था कि गुज्जर मुसलमानों के रूप में उनकी पहचान ने पुलिस के लिए दंडमुक्ति से कार्रवाई करना आसान बना दिया था.

इसके बाद अदालत ने रफीक को सभी आरोपों से बरी कर दिया और आदेश दिया कि अपील का वक्त खत्म होने के बाद उसका आधार कार्ड और उससे बरामद 280 रुपये वापस कर दिए जाएं.

हालांकि, मुंबई पुलिस आगे बढ़ने से इनकार कर रही है.

दिप्रिंट से बात करते हुए ओशिवारा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक मोहन गणपत पाटिल ने कहा कि पुलिस अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने की प्रक्रिया में है.

दो साल पहले सेवानिवृत्त हुए पूर्व जांच अधिकारी गनमे ने कहा कि उन्होंने भी अदालत का दरवाजा खटखटाने की योजना बनाई है.

“हमने इस मामले पर चौबीसों घंटे काम किया और बुरे सपने आए. यदि हम अपने साक्ष्यों के प्रति आश्वस्त नहीं होते तो हमने ऐसा नहीं किया होता. मैं अब सेवानिवृत्त हो गया हूं लेकिन मैं खुद उच्च न्यायालय जाऊंगा और इस आदेश को चुनौती दूंगा.”

7 साल बाद ‘बरी करना पर्याप्त राहत माना गया’

निचली अदालतों में काम का लोड बहुत ज्यादा होने के कारण, रफीक का मुकदमा लंबा खिचना असामान्य नहीं है.

नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक मार्च 2022 तक भारत की अलग-अलग अदालतों में 4 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं. इनमें से 87 प्रतिशत मामले निचली अदालतों में लंबित हैं. राज्यों में तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जहां 8.3 लाख मामले लंबित हैं, जिनमें से 3.9 लाख आपराधिक मामले हैं.

रफ़ीक के मामले में, ऐसे समय थे जब अभियोजक अन्य मामलों में व्यस्त था, जिससे सुनवाई में देरी हो रही थी. कोविड के दो साल लंबे इंतजार में जुड़ गए. उस वक्त देशभर के हजारों आरोपियों की तरह रफीक की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई थी.

हत्या के मामले में जमानत पाना मुश्किल है, लेकिन तीन साल बाद अतिरिक्त बलात्कार के आरोप ने इसे असंभव बना दिया.

“एफआईआर के दिन से ही मामले में हेराफेरी की जा रही थी. वकील वहाब खान ने कहा, कश्मीर के एक प्रवासी मजदूर को यह जानते हुए बलि का बकरा बनाया गया कि कोई उसके बचाव में नहीं आएगा.

खान ने कहा कि, उनके लिए, रफीक का मामला एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे एक जांच अधिकारी ने सबूतों में इस हद तक हेरफेर किया कि मुकदमे के दौरान जमानत से इनकार कर दिया गया.

वकील खान ने कहा,, “दुर्भाग्य से, हमारे पास उन मामलों में कोई उपाय नहीं है जहां पुलिस अधिकारियों द्वारा सबूतों में हेरफेर करके निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है. ऐसे में देरी से भी बरी होना पर्याप्त राहत माना जाता है.”

रफीक अब ‘आजाद’ हो सकता है लेकिन उसके खोए हुए वर्षों ने उसके कंधों पर बोझ डाल दिया है.

Rafik outside his house
रफ़ीक अपने घर के के खेतों को देखता है, याद करता है कि कैसे एक बार यहां विभिन्न फसलें उगाई जाती थीं | ज्योति यादव | दिप्रिंट

फिलहाल, उन्होंने रिज़वान सोसाइटी में काम करना फिर से शुरू कर दिया है और कहते हैं कि वह अपने गर्मजोशी से किए गए स्वागत से खुश हैं.

उसकी आवाज़ धीमी हो रही थी, उसने कहा, “मैं अभी यहीं काम करूंगा. उसके बाद, मुझे नहीं पता. इंशाअल्लाह, सब कुछ ठीक हो जाएगा,”

एक अस्तित्वगत संकट

कई साल पहले, वली मोहम्मद मुंबई से एक टीवी लेकर आए और परिवार 2003 की फिल्म तेरे नाम देखने बैठ गया. लेकिन जब नायक को बेरहमी से पीटने और शरण में ले जाने का दृश्य सामने आया, तो यह जुबैदा बेगम के लिए बहुत ज्यादा साबित हुआ. अभिभूत होकर वह बेहोश हो गई.

वली मोहम्मद ने पूछा, “उन्हें स्क्रीन पर एक किरदार के लिए इतना कुछ महसूस हुआ, तो फिर जब उनके बेटे के साथ अन्याय हुआ तो उन पर क्या गुज़री होगी?” उस एपिसोड के बाद उन्होंने टीवी बेच दिया.

लेकिन जब रफीक को जेल भेजा गया. जुबैदा को शक्ति मिली. सात साल तक उन्होंने अपनी बहू और पोते-पोतियों के साथ जम्मू के किले पर कब्ज़ा जमाया. उन्होंने कहा, “जब भी मैं अपने पोते-पोतियों को खाना खिलाती थी, मुझे रफीक की याद आती थी.”

Rafik's parents
वली मोहम्मद के साथ रफीक की मां जुबैदा बेगम | ज्योति यादव | दिप्रिंट

कठोर सर्दियों, खस्ताहाल कृषि भूमि और 8 लाख रुपये तक बढ़ते कर्ज के बावजूद, जुबैदा ने जोर देकर कहा कि उसका पति रफीक का समर्थन करने के लिए मुंबई में ही रहे.

लेकिन इन कठिनाइयों से परे, रफीक के परिवार को जिस बात ने सबसे ज्यादा आहत किया, वह यह भावना थी कि गुज्जर मुसलमानों के रूप में उनकी पहचान ने पुलिस के लिए दंडमुक्ति के साथ कार्रवाई करना आसान बना दिया था.

रफीक ने कहा, “पूरा मामला पुलिसकर्मी गैनमे द्वारा बनाया गया था. मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उसने मुझे फंसाया क्योंकि मैं जम्मू-कश्मीर का एक गुज्जर मुस्लिम था, लेकिन उसने निश्चित रूप से सोचा था कि मुंबई में कोई मुझे ढूंढने नहीं आएगा.”

‘तुम कश्मीरी लोग ऐसे ही हो’

जेल में, रफ़ीक के अंदर अलगाव और अकेलेपन की भावना गहरी हो गई, न केवल उसकी कैद के कारण, बल्कि इस बढ़ती भावना के कारण भी कि भारत में उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए जगह कम हो रही है.

हर दिन, हर गुज़रते साल, वह ऐसी ख़बरें पढ़ता था जो उस पर छाप छोड़ती जाती थीं.

रफीक ने कहा, “सबसे पहले, मुझे जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बारे में पता चला. फिर पूरे भारत में सीएए-एनआरसी विरोध प्रदर्शन की खबरों ने मुझे चिंता में डाल दिया क्योंकि कैदी इन मुद्दों पर चर्चा करते थे,”

फिर कोविड आया और कुछ कैदियों को रिहा कर दिया गया, लेकिन रफीक सलाखों के पीछे रहा, जमानत नहीं मिली. हालांकि, इसने उनके संकल्प को भी मजबूत किया.

उन्होंने कहा, “मैं एक बार और हमेशा के लिए अपना नाम क्लियर करना चाहता था. इसीलिए जब उच्च न्यायालय ने (2018 में) मेरी जमानत खारिज कर दी, तो मुझे उतना दुख नहीं हुआ,”

फिर भी, जैसे ही 2019 में हैदराबाद सामूहिक बलात्कार और 2022 में श्रद्धा वाकर हत्या जैसे मामलों ने राष्ट्रीय गति पकड़ी और सांप्रदायिक रंग ले लिया, उसे डर था कि उसकी मां को दुख पहुंचा होगा.

उन्होंने कहा, “ऐसे मामले अन्य परीक्षणों पर भी प्रभाव डालते हैं. मैंने सोचा कि मैं अपने घर और मां को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा.”

अगस्त 2022 में उनके घर के पास पारगल आर्मी कैंप पर आतंकवादी हमला उनके दिमाग में एक सिहरन पैदा करने वाली याद बनी हुई थी. उन्हें डर था कि उनकी मां को चोट पहुंची होगी.

उन्होंने कहा, ”मैंने समाचार में दरहाल पढ़ा और मेरा दिल बैठ गया.”

वह बस सांत्वना के क्षणों से जुड़ा रह सकता था. उन्होंने अपने मन को वापस मराठी सीखने में लगाया या जब उनकी मां ने उनके लिए एक पोशाक सिलवाई और उसे उनके पिता के माध्यम से भेजा.

फिर भी, कई बार ऐसा भी हुआ जब उन्हें बिल्कुल अकेलापन महसूस हुआ. एक रात, 2022 की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को आर्थर रोड जेल में कैदियों के लिए प्रदर्शित किया गया था.

रफ़ीक ने कहा, “यह पहली बार था जब मुझे पता चला कि कश्मीर में क्या हुआ था. हमारी जम्मू पहाड़ियों में, हम सद्भाव में रहते हैं. मेरे स्कूल के प्रिंसिपल एक हिंदू थे.”

लेकिन बाकी कैदियों के लिए जम्मू और कश्मीर में कोई अंतर नहीं था. हालांकि रफीक ने कभी कश्मीर में कदम नहीं रखा था, फिर भी एक साथी कैदी अचानक उस पर टूट पड़ा.

वह चिल्लाया, “तुम कश्मीरी लोग ऐसे ही हो.”

इस पल के बाद, रफ़ीक ने कहा, वह अन्य कैदियों के बीच भी एक बाहरी व्यक्ति था.

(संपादनः शिव पाण्डेय)
(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)


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