नयी दिल्ली, 13 फरवरी (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने निजी क्षेत्र के यस बैंक की याचिका पर जी लर्न के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। यस बैंक लि.का दावा है कि एस्सल समूह की कंपनी ने उसका 468.99 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुकाया है।
इसमें से 410.67 करोड़ रुपये मूल राशि और 58.32 करोड़ रुपये का ब्याज शामिल है। जी लर्न दो अगस्त, 2021 को यस बैंक का कर्ज चुकाने से चूकी थी।
मुंबई एनसीएलटी की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि वित्तीय ऋणदाता यस बैंक ने जो आवेदन दिया है वह कानून की दृष्टि से पूरी तरह से ठीक है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि जी लर्न ने कर्ज चुकाने में चूक की है। यस बैंक ने पिछले साल एनसीएलटी में अपील की थी। जी लर्न को इस याचिका पर 25 अप्रैल को नोटिस जारी किया गया था।
भाषा अजय अजय
अजय
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.
